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Noida News: बर्थडे पार्टी में गोलीकांड के आरोपी को मिली जमानत
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दोस्त तरुण पर है मृतक हिमांशु पर गोली चलाने का आरोप
माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। सत्र न्यायालय ने बर्थडे पार्टी के दौरान हुए गोलीकांड मामले में आरोपी तरुण कुमार को जमानत दे दी है। मामला थाना बादलपुर क्षेत्र से जुड़ा है। अभियोजन पक्ष के अनुसार 13 फरवरी 2026 की रात हिमांशु अपने घर के बाहर दोस्तों और परिवार के साथ जन्मदिन मना रहा था। इसी दौरान पार्टी में मौजूद किसी व्यक्ति से गोली चल गई, जो सीधे हिमांशु के सीने में लगी थी। घायल अवस्था में उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था।
पुलिस ने वादी की तहरीर पर मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की थी। जांच के दौरान पुलिस ने तरुण कुमार को आरोपी बनाते हुए गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने कहा कि घटना के समय आरोपी मौके पर मौजूद नहीं था, बल्कि शोर सुनकर वहां पहुंचा था और घायल हिमांशु को अस्पताल पहुंचाने में मदद की था। उन्होंने कहा कि आरोपी से किसी प्रकार का हथियार बरामद नहीं हुआ है। वहीं अभियोजन पक्ष ने कहा कि आरोपी घटना स्थल पर मौजूद था। चश्मदीद गवाहों के बयानों के आधार पर यह भी दावा किया गया कि गोली तरुण कुमार ने ही चलाई थी। हालांकि अदालत ने कहा कि तरुण मृतक का मित्र था और घटना के बाद उसने घायल को अस्पताल पहुंचाने में भूमिका निभाई थी। जमानत के लिए पर्याप्त आधार मौजूद हैं। इस कारण आरोपी को जमानत दी है।
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ग्रेटर नोएडा। सत्र न्यायालय ने बर्थडे पार्टी के दौरान हुए गोलीकांड मामले में आरोपी तरुण कुमार को जमानत दे दी है। मामला थाना बादलपुर क्षेत्र से जुड़ा है। अभियोजन पक्ष के अनुसार 13 फरवरी 2026 की रात हिमांशु अपने घर के बाहर दोस्तों और परिवार के साथ जन्मदिन मना रहा था। इसी दौरान पार्टी में मौजूद किसी व्यक्ति से गोली चल गई, जो सीधे हिमांशु के सीने में लगी थी। घायल अवस्था में उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था।
पुलिस ने वादी की तहरीर पर मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की थी। जांच के दौरान पुलिस ने तरुण कुमार को आरोपी बनाते हुए गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने कहा कि घटना के समय आरोपी मौके पर मौजूद नहीं था, बल्कि शोर सुनकर वहां पहुंचा था और घायल हिमांशु को अस्पताल पहुंचाने में मदद की था। उन्होंने कहा कि आरोपी से किसी प्रकार का हथियार बरामद नहीं हुआ है। वहीं अभियोजन पक्ष ने कहा कि आरोपी घटना स्थल पर मौजूद था। चश्मदीद गवाहों के बयानों के आधार पर यह भी दावा किया गया कि गोली तरुण कुमार ने ही चलाई थी। हालांकि अदालत ने कहा कि तरुण मृतक का मित्र था और घटना के बाद उसने घायल को अस्पताल पहुंचाने में भूमिका निभाई थी। जमानत के लिए पर्याप्त आधार मौजूद हैं। इस कारण आरोपी को जमानत दी है।
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