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Noida News: 1.85 करोड़ की लेन-देन में जमीन हड़पने की साजिश
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कोर्ट के आदेश पर बीटा-2 कोतवाली पुलिस ने छह लोगों पर दर्ज की प्राथमिकी
माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। दिल्ली निवासी एक व्यापारी ने छह लोगों पर 1.85 करोड़ रुपये की लेनदेन में कीमती जमीन हड़पने की साजिश का आरोप लगाया है। कोर्ट के आदेश पर बुधवार को बीटा-2 कोतवाली पुलिस ने छह लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की है।
जागृति एन्क्लेव दिल्ली निवासी ललित गोगिया ने कहा कि दनकौर थाना क्षेत्र के गांव मिर्जापुर में उनकी फर्म एमरो बिल्डकॉन के नाम से जमीन है। नवंबर, 2021 में उनकी पहचान दनकौर के कुछ लोगों से हुई थी, जिनके माध्यम से उन्होंने 1.85 करोड़ रुपये उधार लिए थे। जुलाई, 2022 में उन लोगों ने सुरक्षा के नाम पर कागजात तैयार कराने की बात कही। 28 जुलाई, 2022 को उन्हें धोखे में रखकर जमीन का एक अनुबंध रजिस्ट्री कार्यालय में करा लिया, जिसमें 3250 वर्गगज जमीन को बिक्री के लिए और 1.85 करोड़ रुपये को बयाना राशि दर्शाया गया।
बैनामा कराने के लिए किया मुकदमा
अनुबंध में यह भी उल्लेख था कि रकम लौटाने पर समझौता निरस्त कर दिया जाएगा। हालांकि, ललित गोगिया का कहना है कि जब उन्होंने सितंबर, 2022 में रकम लौटाने का प्रयास किया तो आरोपियों ने टालमटोल शुरू कर दी। इसके बाद आरोपियों ने अनुबंध का दुरुपयोग करते हुए अदालत में बैनामा कराने के लिए मुकदमा दाखिल कर दिया। वहीं, कोतवाली प्रभारी विनोद कुमार का कहना है कि प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की है।
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ग्रेटर नोएडा। दिल्ली निवासी एक व्यापारी ने छह लोगों पर 1.85 करोड़ रुपये की लेनदेन में कीमती जमीन हड़पने की साजिश का आरोप लगाया है। कोर्ट के आदेश पर बुधवार को बीटा-2 कोतवाली पुलिस ने छह लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की है।
जागृति एन्क्लेव दिल्ली निवासी ललित गोगिया ने कहा कि दनकौर थाना क्षेत्र के गांव मिर्जापुर में उनकी फर्म एमरो बिल्डकॉन के नाम से जमीन है। नवंबर, 2021 में उनकी पहचान दनकौर के कुछ लोगों से हुई थी, जिनके माध्यम से उन्होंने 1.85 करोड़ रुपये उधार लिए थे। जुलाई, 2022 में उन लोगों ने सुरक्षा के नाम पर कागजात तैयार कराने की बात कही। 28 जुलाई, 2022 को उन्हें धोखे में रखकर जमीन का एक अनुबंध रजिस्ट्री कार्यालय में करा लिया, जिसमें 3250 वर्गगज जमीन को बिक्री के लिए और 1.85 करोड़ रुपये को बयाना राशि दर्शाया गया।
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बैनामा कराने के लिए किया मुकदमा
अनुबंध में यह भी उल्लेख था कि रकम लौटाने पर समझौता निरस्त कर दिया जाएगा। हालांकि, ललित गोगिया का कहना है कि जब उन्होंने सितंबर, 2022 में रकम लौटाने का प्रयास किया तो आरोपियों ने टालमटोल शुरू कर दी। इसके बाद आरोपियों ने अनुबंध का दुरुपयोग करते हुए अदालत में बैनामा कराने के लिए मुकदमा दाखिल कर दिया। वहीं, कोतवाली प्रभारी विनोद कुमार का कहना है कि प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की है।
