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Noida News: बीटेक छात्र को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में चार आरोपियों को जमानत
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(नोटः खबर को ऑनलाइन नहीं चलाएं)
(अदालत से)
माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। नॉलेज पार्क कोतवाली क्षेत्र स्थित एक निजी हॉस्टल में बीटेक छात्र की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत मामले में अदालत ने चार आरोपियों को जमानत दे दी। सत्यनारायण पांडेय, सुधांशु उर्फ शेखर, रोहित भाटी, धर्म सिंह सिकरवार को जमानत मिली है। जबकि आरोपी टोनी उर्फ शुएब अली की जमानत याचिका अदालत ने खारिज कर दी।
अभियोजन के अनुसार झांसी निवासी विजय कुमार सोनी ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि था कि उदित सोनी ग्रेटर नोएडा स्थित गलगोटिया यूनिवर्सिटी में बीटेक का छात्र था। वह ईजेड स्टे इस्टनहाउस हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रहा था। 23 जनवरी 2026 की रात हॉस्टल पहुंचने पर वार्डन धर्मवीर और प्रबंधन से जुड़े कुछ लोगों ने लेट आने को लेकर पेनल्टी के नाम पर अवैध रुपयों की मांग की। घटना वाले दिन कहासुनी बढ़ने पर उदित को ऑफिस में ले जाकर लाठी-डंडों से मारपीट की गई। आरोप है कि मारपीट से आहत होकर छात्र ने अपने कमरे की बालकनी से कूदकर आत्महत्या कर ली थी। पुलिस की ओर से मामले में हॉस्टल वार्डन धर्मवीर, मैनेजमेंट के सदस्य शेखर, जोंटी, टोनी, रोहित भाटी, एसएन पांडेय, फईम, हॉस्टल के मालिक गौरव सहित अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद चार आरोपियों को जमानत दी है। वहीं एक की जमानत याचिका खारिज कर दी।
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(अदालत से)
माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। नॉलेज पार्क कोतवाली क्षेत्र स्थित एक निजी हॉस्टल में बीटेक छात्र की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत मामले में अदालत ने चार आरोपियों को जमानत दे दी। सत्यनारायण पांडेय, सुधांशु उर्फ शेखर, रोहित भाटी, धर्म सिंह सिकरवार को जमानत मिली है। जबकि आरोपी टोनी उर्फ शुएब अली की जमानत याचिका अदालत ने खारिज कर दी।
अभियोजन के अनुसार झांसी निवासी विजय कुमार सोनी ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि था कि उदित सोनी ग्रेटर नोएडा स्थित गलगोटिया यूनिवर्सिटी में बीटेक का छात्र था। वह ईजेड स्टे इस्टनहाउस हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रहा था। 23 जनवरी 2026 की रात हॉस्टल पहुंचने पर वार्डन धर्मवीर और प्रबंधन से जुड़े कुछ लोगों ने लेट आने को लेकर पेनल्टी के नाम पर अवैध रुपयों की मांग की। घटना वाले दिन कहासुनी बढ़ने पर उदित को ऑफिस में ले जाकर लाठी-डंडों से मारपीट की गई। आरोप है कि मारपीट से आहत होकर छात्र ने अपने कमरे की बालकनी से कूदकर आत्महत्या कर ली थी। पुलिस की ओर से मामले में हॉस्टल वार्डन धर्मवीर, मैनेजमेंट के सदस्य शेखर, जोंटी, टोनी, रोहित भाटी, एसएन पांडेय, फईम, हॉस्टल के मालिक गौरव सहित अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद चार आरोपियों को जमानत दी है। वहीं एक की जमानत याचिका खारिज कर दी।
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