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Noida News: ढाई साल की मासूम से दरिंदगी के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज
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(अदालत से)
माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। थाना सेक्टर-39 क्षेत्र में ढाई वर्ष की मासूम के साथ दरिंदगी के आरोपी सत्वीर सिंह की जमानत अर्जी को अदालत ने खारिज कर दिया। अभियोजन पक्ष के अनूसार जब शिकायतकर्ता की पत्नी अपनी ड्यूटी पर गई हुई थीं और शिकायतकर्ता स्वयं अपने गांव बांदा गया हुआ था तब घर में केवल बच्चे थे। इसी मौके का फायदा उठाते हुए सत्वीर सिंह, जो कि एक सिक्योरिटी गार्ड है। शिकायतकर्ता के घर पहुंचा।
आरोपी ने शिकायतकर्ता की मासूम पुत्री के साथ घिनौना और अमानवीय कृत्य किया। घटना के तीन दिन बाद जब शिकायतकर्ता अपने घर लौटा, तो उसकी पुत्री ने उसे पूरी घटना के बारे में बताया। पीड़ित ने बच्ची को हॉस्पिटल में भर्ती कराकर उसका इलाज शुरू कराया। इसके बाद आरोपी सत्वीर सिंह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई। आरोपी के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि आरोपी ने न तो किसी का शारीरिक या मानसिक यौन शोषण किया और न ही किसी के लिए जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया। अदालत ने केस डायरी और सभी संबंधित दस्तावेजों का अवलोकन करने के बाद कहा कि इस मामले में आरोपी को जमानत देने का कोई पर्याप्त आधार नहीं है।
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माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। थाना सेक्टर-39 क्षेत्र में ढाई वर्ष की मासूम के साथ दरिंदगी के आरोपी सत्वीर सिंह की जमानत अर्जी को अदालत ने खारिज कर दिया। अभियोजन पक्ष के अनूसार जब शिकायतकर्ता की पत्नी अपनी ड्यूटी पर गई हुई थीं और शिकायतकर्ता स्वयं अपने गांव बांदा गया हुआ था तब घर में केवल बच्चे थे। इसी मौके का फायदा उठाते हुए सत्वीर सिंह, जो कि एक सिक्योरिटी गार्ड है। शिकायतकर्ता के घर पहुंचा।
आरोपी ने शिकायतकर्ता की मासूम पुत्री के साथ घिनौना और अमानवीय कृत्य किया। घटना के तीन दिन बाद जब शिकायतकर्ता अपने घर लौटा, तो उसकी पुत्री ने उसे पूरी घटना के बारे में बताया। पीड़ित ने बच्ची को हॉस्पिटल में भर्ती कराकर उसका इलाज शुरू कराया। इसके बाद आरोपी सत्वीर सिंह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई। आरोपी के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि आरोपी ने न तो किसी का शारीरिक या मानसिक यौन शोषण किया और न ही किसी के लिए जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया। अदालत ने केस डायरी और सभी संबंधित दस्तावेजों का अवलोकन करने के बाद कहा कि इस मामले में आरोपी को जमानत देने का कोई पर्याप्त आधार नहीं है।
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