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Noida News: होटल में नशीला पदार्थ पिलाकर दुष्कर्म के आरोपी को नहीं मिली राहत
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(अदालत से)
माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। सेशन कोर्ट ने सेक्टर-20 थाने में दर्ज दुष्कर्म के एक मामले में आरोपी नवीन शर्मा की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। पुलिस के अनुसार शिकायतकर्ता दिल्ली स्थित एक फाइनेंस कंपनी में लोन एजेंट के तौर पर काम करती थी। जहां उसकी मुलाकात आरोपी से हुई थी। नौकरी छोड़ने के बाद जब उसने रोजगार को लेकर आरोपी से संपर्क किया, तो उसने उसे बातचीत के लिए नोएडा बुलाया। आरोप है कि 29 मई 2026 को सेक्टर-18 मेट्रो स्टेशन पर मिलने के बाद आरोपी उसे सेक्टर-19 स्थित एक होटल ले गया। जहां जबरन शराब पिलाकर उसे बेहोश कर दिया गया और उसकी मर्जी के बिना शारीरिक संबंध बनाए। इसके बाद आरोपी ने उसे घर छोड़ने से इनकार कर वापस मेट्रो स्टेशन पर छोड़ दिया। घर पहुंचने पर पीड़िता ने अपने भाई को घटना की जानकारी दी। जिसके बाद 112 नंबर पर कॉल की गई। पुलिस जांच, होटल की पहचान और मेडिकल जांच के बाद जीरो एफआईआर दर्ज कर मामला सेक्टर-20 थाने भेजा गया।
वहीं आरोपी के वकील ने अदालत में दावा किया कि दोनों के बीच लोन से जुड़े काम के दौरान दोस्ती हुई थी और आपसी सहमति से दोनों होटल गए थे। शराब पीने के बाद शिकायतकर्ता ने 50 हजार रुपये की मांग की, इनकार करने पर दुष्कर्म के आरोप में फंसाने की धमकी दी और अगले दिन एफआईआर दर्ज करा दी। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। सेशन कोर्ट ने सेक्टर-20 थाने में दर्ज दुष्कर्म के एक मामले में आरोपी नवीन शर्मा की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। पुलिस के अनुसार शिकायतकर्ता दिल्ली स्थित एक फाइनेंस कंपनी में लोन एजेंट के तौर पर काम करती थी। जहां उसकी मुलाकात आरोपी से हुई थी। नौकरी छोड़ने के बाद जब उसने रोजगार को लेकर आरोपी से संपर्क किया, तो उसने उसे बातचीत के लिए नोएडा बुलाया। आरोप है कि 29 मई 2026 को सेक्टर-18 मेट्रो स्टेशन पर मिलने के बाद आरोपी उसे सेक्टर-19 स्थित एक होटल ले गया। जहां जबरन शराब पिलाकर उसे बेहोश कर दिया गया और उसकी मर्जी के बिना शारीरिक संबंध बनाए। इसके बाद आरोपी ने उसे घर छोड़ने से इनकार कर वापस मेट्रो स्टेशन पर छोड़ दिया। घर पहुंचने पर पीड़िता ने अपने भाई को घटना की जानकारी दी। जिसके बाद 112 नंबर पर कॉल की गई। पुलिस जांच, होटल की पहचान और मेडिकल जांच के बाद जीरो एफआईआर दर्ज कर मामला सेक्टर-20 थाने भेजा गया।
वहीं आरोपी के वकील ने अदालत में दावा किया कि दोनों के बीच लोन से जुड़े काम के दौरान दोस्ती हुई थी और आपसी सहमति से दोनों होटल गए थे। शराब पीने के बाद शिकायतकर्ता ने 50 हजार रुपये की मांग की, इनकार करने पर दुष्कर्म के आरोप में फंसाने की धमकी दी और अगले दिन एफआईआर दर्ज करा दी। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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