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Noida News: सोसाइटी में बच्ची को कुत्ते ने काटा, एओए देगी एक लाख रुपये
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जिला उपभोक्ता आयोग
नोएडा के सेक्टर-82 स्थित केंद्रीय विहार-2 की एओए करेगी भरपाई
प्राधिकरण ने कहा- वह सर्विस प्रोवाइडर नहीं, रखरखाव शुल्क वाले की जिम्मेदारी
ग्रेटर नोएडा (संवाद)। जिला उपभोक्ता आयोग ने कुत्ते के काटने पर नोएडा के सेक्टर-82 स्थित केंद्रीय विहार-2 की अपार्टमेंट ऑनर्स एसोसिएशन(एओए) को एक लाख रुपये का भुगतान पीड़ित को करने का आदेश दिया है। सोसाइटी निवासी आशीष कुमार अग्रवाल की बेटी शायरा अग्रवाल को कुत्ते ने सोसाइटी में काट लिया था।
आयोग में सुनवाई के दौरान एओए ने माना कि लगातार मेटेनेंस और सिक्योरिटी चार्ज लिए जा रहे हैं, लेकिन सेवा में किसी तरह की कमी से इंकार किया। एओए ने कहा कि लावारिस कुत्तों का मामला प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में है। वहीं, नोएडा प्राधिकरण ने कहा है कि वह सर्विस प्रोवाइडर नहीं है और शिकायतकर्ता या अन्य निवासियों से रखरखाव चार्ज नहीं लेता है। चूंकि, एओए ने सेवा में कमी की है, इसलिए शिकायतकर्ता को मुआवजा देने की जिम्मेदार उसकी है। आयोग ने कहा कि मानसिक परेशानी, जोखिम और चोटों के लिए एओए एक लाख रुपये बच्ची को देगा। वाद व्यय के पांच हजार रुपये समेत पूरी रकम का भुगतान 30 दिन में रहना होगा। उसके बाद 6 फीसदी ब्याज देना होगा।
2022 का है मामला
पीड़ित पिता ने एओए के पदाधिकारियों के खिलाफ जिला उपभोक्ता आयोग में वाद दायर किया था। उन्होंने आयोग को बताया कि 29 जून, 2022 की रात चार साल की बेटी शायरा अग्रवाल पर एओए दफ्तर के पीछे ग्रीन बेल्ट में लावारिस कुत्तों ने हमला कर दिया था। राहगीर की तत्परता से उसकी जान बची। उससे पहले भी कुत्तों के हमले के कई घटनाएं हो चुकी थीं। इसकी शिकायत पर एओए ने कोई कार्रवाई नहीं की। प्राधिकरण के ओएसडी से भी शिकायत की गई। साथ ही 20 लाख रुपये मुआवजे की मांग की गई, लेकिन कार्रवाई नहीं होने पर आयोग में वाद दायर किया।
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नोएडा के सेक्टर-82 स्थित केंद्रीय विहार-2 की एओए करेगी भरपाई
प्राधिकरण ने कहा- वह सर्विस प्रोवाइडर नहीं, रखरखाव शुल्क वाले की जिम्मेदारी
ग्रेटर नोएडा (संवाद)। जिला उपभोक्ता आयोग ने कुत्ते के काटने पर नोएडा के सेक्टर-82 स्थित केंद्रीय विहार-2 की अपार्टमेंट ऑनर्स एसोसिएशन(एओए) को एक लाख रुपये का भुगतान पीड़ित को करने का आदेश दिया है। सोसाइटी निवासी आशीष कुमार अग्रवाल की बेटी शायरा अग्रवाल को कुत्ते ने सोसाइटी में काट लिया था।
आयोग में सुनवाई के दौरान एओए ने माना कि लगातार मेटेनेंस और सिक्योरिटी चार्ज लिए जा रहे हैं, लेकिन सेवा में किसी तरह की कमी से इंकार किया। एओए ने कहा कि लावारिस कुत्तों का मामला प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में है। वहीं, नोएडा प्राधिकरण ने कहा है कि वह सर्विस प्रोवाइडर नहीं है और शिकायतकर्ता या अन्य निवासियों से रखरखाव चार्ज नहीं लेता है। चूंकि, एओए ने सेवा में कमी की है, इसलिए शिकायतकर्ता को मुआवजा देने की जिम्मेदार उसकी है। आयोग ने कहा कि मानसिक परेशानी, जोखिम और चोटों के लिए एओए एक लाख रुपये बच्ची को देगा। वाद व्यय के पांच हजार रुपये समेत पूरी रकम का भुगतान 30 दिन में रहना होगा। उसके बाद 6 फीसदी ब्याज देना होगा।
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2022 का है मामला
पीड़ित पिता ने एओए के पदाधिकारियों के खिलाफ जिला उपभोक्ता आयोग में वाद दायर किया था। उन्होंने आयोग को बताया कि 29 जून, 2022 की रात चार साल की बेटी शायरा अग्रवाल पर एओए दफ्तर के पीछे ग्रीन बेल्ट में लावारिस कुत्तों ने हमला कर दिया था। राहगीर की तत्परता से उसकी जान बची। उससे पहले भी कुत्तों के हमले के कई घटनाएं हो चुकी थीं। इसकी शिकायत पर एओए ने कोई कार्रवाई नहीं की। प्राधिकरण के ओएसडी से भी शिकायत की गई। साथ ही 20 लाख रुपये मुआवजे की मांग की गई, लेकिन कार्रवाई नहीं होने पर आयोग में वाद दायर किया।
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