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Noida News: सेक्टर-71 बी-2 आरडब्ल्यूए में चुनावी विवाद
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नोएडा। सेक्टर-71 स्थित उद्योग विहार पॉकेट बी-2 रेजीडेंट वेलफेयर एसोसिएशन में कार्यकारिणी के कार्यकाल और चुनाव को लेकर विवाद गहरा गया है। डिप्टी रजिस्ट्रार ने मौजूदा कार्यकारिणी को कालातीत घोषित किया है। उन्होंने एक माह के भीतर नए चुनाव कराने का आदेश दिया है। डिप्टी रजिस्ट्रार का यह आदेश पूर्व अध्यक्ष सुशील यादव की शिकायत पर सुनवाई के बाद आया है। सुनवाई में पाया गया कि 1 जून 2025 को हुए चुनाव उस समय लागू पंजीकृत उपविधियों के तहत हुए थे जिसमें कार्यकारिणी का कार्यकाल केवल एक वर्ष निर्धारित था। इस आधार पर कार्यकारिणी का कार्यकाल 31 मई 2026 को समाप्त माना गया। समय पर चुनाव नहीं होने के कारण वर्तमान कार्यकारिणी को कालातीत घोषित किया गया। सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 की धारा 25(2) के तहत जिला समाज कल्याण अधिकारी, गौतमबुद्धनगर को निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया है। आदेश में यह भी कहा गया है कि चुनाव होने तक कार्यकारिणी कोई नीतिगत निर्णय नहीं लेगी। वह केवल नियमित दैनिक खर्च ही कर सकेगी।
आरडब्ल्यूए पदाधिकारियों ने किया विरोध
आरडब्ल्यूए के वर्तमान पदाधिकारी ब्रजेश ने डिप्टी रजिस्ट्रार के इस आदेश का विरोध किया है। उनका कहना है कि जनवरी 2026 में स्वयं डिप्टी रजिस्ट्रार कार्यालय ने संशोधित उपविधियों को पंजीकृत किया था। इन संशोधित उपविधियों में कार्यकारिणी का कार्यकाल पांच वर्ष कर दिया गया था। ऐसे में उसी कार्यालय के किसी अन्य अधिकारी द्वारा बिना आरडब्ल्यूए का पक्ष सुने कार्यकारिणी को कालातीत घोषित करना समझ से परे है। ब्यूरो
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आरडब्ल्यूए पदाधिकारियों ने किया विरोध
आरडब्ल्यूए के वर्तमान पदाधिकारी ब्रजेश ने डिप्टी रजिस्ट्रार के इस आदेश का विरोध किया है। उनका कहना है कि जनवरी 2026 में स्वयं डिप्टी रजिस्ट्रार कार्यालय ने संशोधित उपविधियों को पंजीकृत किया था। इन संशोधित उपविधियों में कार्यकारिणी का कार्यकाल पांच वर्ष कर दिया गया था। ऐसे में उसी कार्यालय के किसी अन्य अधिकारी द्वारा बिना आरडब्ल्यूए का पक्ष सुने कार्यकारिणी को कालातीत घोषित करना समझ से परे है। ब्यूरो
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