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Noida News: 90 लाख के लोन पर अदा किए 2 करोड़, फिर भी नहीं मिले भूखंड के कागज
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- कोर्ट के आदेश पर कोतवाली सेक्टर-63 पुलिस ने दर्ज की रिपोर्ट, जांच जारी
माई सिटी रिपोर्टर
नोएडा। 90 लाख रुपये का लोन लेकर एक शख्स ने दो करोड़ रुपये चुकाए लेकिन अब तक बैंक से भूखंड के कागजात नहीं मिले। इस मामले में कोर्ट के आदेश पर नोबल कोऑपरेटिव बैंक प्रबंधन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोप है कि बैंक की तरफ से और धनराशि की मांग की जा रही है। कोतवाली सेक्टर-63 पुलिस मामले की जांच कर रही है।
कोतवाली सेक्टर 63 क्षेत्र के वाजिदपुर गांव निवासी सतपाल यादव कारोबारी हैं। उन्होंने वर्ष 2017 में नोएडा के सेक्टर 22 स्थित नोबल कोऑपरेटिव बैंक से 90 लाख का मोरगेज लोन लिया था। इसके एवज में 505 वर्ग गज का प्लॉट के कागजात लगाए थे। इसके बाद 45 लाख रुपये बैंक को लौटा दिया। इसके बाद कुछ परेशानी के कारण सात किस्त नहीं दे पाए। सतपाल ने जब प्रबंधन को मजबूरी बताते हुए बातचीत की तब प्रबंधन पेनल्टी समेत रकम जमा कराने को बोला। तब सतपाल ने कोर्ट में केस डाल दिया। कोर्ट ने सतपाल को 1.55 करोड़ रुपये चुकाने के लिए कहा। पीड़ित का कहना है कि वर्ष 2024 में 1.30 करोड़ का चेक और 25 लाख रुपये नकद बैंक में जमा कर दिए। यानि कुल दो करोड़ रुपये बैंक को दे दिया। इतना रकम जमा करने बाद बैंक मालिक विजय कुमार शर्मा और उसके दो बेटे बैंक के डिप्टी सीइओ राघव भारद्वाज व लीगल एडवाइजर गोविंद भारद्वाज से मिले। तब तीनों ने 39 लाख रुपये और जमा करने के लिए कहा। इसके बाद पीड़ित ने इस मामले की शिकायत पुलिस से की।
पुलिस ने जब कोई नहीं सुनी तब कोर्ट में अर्जी डाली। कोतवाली सेक्टर-63 के प्रभारी निरीक्षक अवधेश प्रताप सिंह का कहना है कि कोर्ट के आदेश पर बैंक मालिक विजय कुमार शर्मा, उसके बेटे राघव व गोविंद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
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नोएडा। 90 लाख रुपये का लोन लेकर एक शख्स ने दो करोड़ रुपये चुकाए लेकिन अब तक बैंक से भूखंड के कागजात नहीं मिले। इस मामले में कोर्ट के आदेश पर नोबल कोऑपरेटिव बैंक प्रबंधन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोप है कि बैंक की तरफ से और धनराशि की मांग की जा रही है। कोतवाली सेक्टर-63 पुलिस मामले की जांच कर रही है।
कोतवाली सेक्टर 63 क्षेत्र के वाजिदपुर गांव निवासी सतपाल यादव कारोबारी हैं। उन्होंने वर्ष 2017 में नोएडा के सेक्टर 22 स्थित नोबल कोऑपरेटिव बैंक से 90 लाख का मोरगेज लोन लिया था। इसके एवज में 505 वर्ग गज का प्लॉट के कागजात लगाए थे। इसके बाद 45 लाख रुपये बैंक को लौटा दिया। इसके बाद कुछ परेशानी के कारण सात किस्त नहीं दे पाए। सतपाल ने जब प्रबंधन को मजबूरी बताते हुए बातचीत की तब प्रबंधन पेनल्टी समेत रकम जमा कराने को बोला। तब सतपाल ने कोर्ट में केस डाल दिया। कोर्ट ने सतपाल को 1.55 करोड़ रुपये चुकाने के लिए कहा। पीड़ित का कहना है कि वर्ष 2024 में 1.30 करोड़ का चेक और 25 लाख रुपये नकद बैंक में जमा कर दिए। यानि कुल दो करोड़ रुपये बैंक को दे दिया। इतना रकम जमा करने बाद बैंक मालिक विजय कुमार शर्मा और उसके दो बेटे बैंक के डिप्टी सीइओ राघव भारद्वाज व लीगल एडवाइजर गोविंद भारद्वाज से मिले। तब तीनों ने 39 लाख रुपये और जमा करने के लिए कहा। इसके बाद पीड़ित ने इस मामले की शिकायत पुलिस से की।
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पुलिस ने जब कोई नहीं सुनी तब कोर्ट में अर्जी डाली। कोतवाली सेक्टर-63 के प्रभारी निरीक्षक अवधेश प्रताप सिंह का कहना है कि कोर्ट के आदेश पर बैंक मालिक विजय कुमार शर्मा, उसके बेटे राघव व गोविंद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।