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ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण का एक्शन: सात बिल्डरों पर लगाया 54 लाख रुपये का जुर्माना, ये कमी मिलने पर एफआईआर

माई सिटी रिपोर्टर, ग्रेटर नोएडा Published by: अनुज कुमार Updated Fri, 12 Sep 2025 08:46 PM IST
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सार

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने 7 बिल्डरों पर अशोधित सीवेज नाले में गिराने के लिए 54 लाख रुपये का जुर्माना लगाया और दोबारा कमी पाए जाने पर एफआईआर की चेतावनी दी। राजहंस रेजिडेंसी, पैरामाउंट इमोशंस, देविका होम्स, कैपिटल एथिना, पंचशील हाइनिस, जेएम फ्लोरेंस और पंचशील ग्रीन्स-2 पर कार्रवाई की गई।

Greater Noida Authority Fines 7 Builders 54 Lakh for Dumping Untreated Sewage into Drains
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : Freepik
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विस्तार
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ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने एसटीपी के अक्रियाशील मिलने और सीवरेज को शोधित किए बिना नाले में गिराने पर 7 बिल्डरों पर 54 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना की रकम शीघ्र जमा कराने और दोबारा जांच में कमी मिलने पर एफआईआर दर्ज कराने, लीज डीड और भवन नियमावली की शर्तों के अनुरूप कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई है। प्राधिकरण की ओर से ग्रेटर नोएडा वेस्ट में एसटीपी का निर्माण कराया जा रहा है। आईटी सिटी में भी एसटीपी बनाने को मंजूरी दी है, लेकिन ग्रेटर नोएडा के कुछ बिल्डर बहुमंजिला आवासीय इमारतों से निकलने वाले सीवेज को शोधित करने में लापरवाही बरत रहे हैं।

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ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीवर विभाग ने ऐसे बिल्डरों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। प्राधिकरण ने 7 बिल्डरों पर 54 लाख रुपये की पेनल्टी लगाई है। एसीईओ प्रेरणा सिंह ने बताया कि सेक्टर एक स्थित राजहंस रेजिडेंसी, पैरामाउंट इमोशंस, देविका होम्स, कैपिटल एथिना और पंचशील हाइनिस, टेकजोन- 4 स्थित जेएम फ्लोरेंस और सेक्टर 16 स्थित पंचशील ग्रीन्स -2 शामिल हैं। जुर्माने की रकम एनजीटी के खाते में जमा कराने के निर्देश दिए गए हैं।
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चालान की एक प्रति प्राधिकरण को उपलब्ध कराने को कहा है। साथ ही सीवेज को शोधित कर साफ पानी को रियूज करने को कहा है। प्राधिकरण की टीम दोबारा एसटीपी की जांच करने जाएगी और अगर खामी पाई जाती है तो एनजीटी और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से पारित आदेशों के अनुसार सीआरपीसी की धाराओं में एफआईआर दर्ज कराने और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की लीज डीड एवं भवन नियमावली के शर्तों के अनुसार कार्रवाई की भी चेतावनी दी गई है।

उन्होंने कहा है कि बिना शोधित किए सीवरेज को नाले में गिराने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सीवर विभाग की टीम सोसाइटियों में बने एसटीपी और उससे शोधित पानी की नियमित रूप से जांच करती रहेगी।

बिल्डर सोसाइटी सेक्टर             जुर्माने की रकम
1. राजहंस रेजिडेंसी ---सेक्टर -1 --5 लाख रुपए
2. पैरामाउंट इमोशंस-- सेक्टर --1 ---5 लाख रुपए
3. देविका होम्स --सेक्टर -1 ---10 लाख रुपए
4. कैपिटल एथिना--सेक्टर- 1---5 लाख रुपए
5. पंचशील हाईनिस-- सेक्टर- 1 ---12 लाख रुपए
6. जेएम फ्लोरेंस --टेकजोन-4--- 5 लाख रुपए
7. पंचशील ग्रीन्स टू-- सेक्टर -16--- 12 लाख रुपए

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