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Noida News: फर्जी वसीयत बनाकर जमीन हड़पने के मामले में वांछित आरोपी गिरफ्तार
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-दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद किया था फर्जी दावा
माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। सूरजपुर कोतवाली पुलिस ने रविवार को फर्जी वसीयत तैयार कर भूखंड पर कब्जा करने के प्रयास के मामले में एक वांछित आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान कृष्ण सैनी (58) निवासी एल्डिको ग्रीन मिडोज सेक्टर पाई -1 के रूप में हुई है।
कोतवाली प्रभारी विनोद कुमार ने बताया कि आवेदक ने 9 अप्रैल को सूरजपुर कोतवाली में शिकायत दी थी। शिकायत में बताया गया कि उसके भाई के नाम आवंटित एक भूखंड को लेकर कृष्ण सैनी नामक व्यक्ति फर्जी वसीयत के आधार पर अपना दावा कर रहा है। आरोप है कि उसने 17 जून 2016 की एक कथित वसीयत प्रस्तुत की, जिसे प्रीत विहार, दिल्ली स्थित सब-रजिस्ट्रार कार्यालय में पंजीकृत बताया गया। उक्त संपत्ति का वैध स्वामित्व उसे दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 16 जनवरी 2024 के तहत “लेटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन” के आधार पर प्राप्त हुआ है। इसके बाद संबंधित संपत्तियों जिनमें सेक्टर-11 नोएडा स्थित मकान भी शामिल है। उसका नामांतरण विधिवत उसके नाम कर दिया गया।
नोएडा प्राधिकरण द्वारा भी संपत्ति का हस्तांतरण किया जा चुका है। बावजूद आरोपी कृष्ण सैनी ने इसी संपत्ति पर दावा करते हुए एक फर्जी वसीयत तैयार कर ली और उसे असली बताकर विभिन्न मंचों पर उपयोग किया था। यहां तक कि उसने सिविल जज (सीनियर डिवीजन) की अदालत में मुकदमा भी दायर कर दिया। मामले में जब उप-रजिस्ट्रार दिल्ली कार्यालय से सूचना का अधिकार (आरटीआई) के जरिए जानकारी की तो पता चला कि उक्त तारीख की कोई भी वसीयत उस कार्यालय में पंजीकृत नहीं है। पुलिस ने मामले में कोर्ट के आदेश पर केस दर्ज कर जांच शुरू की थी। आरोपी को उसके घर से गिरफ्तार किया गया है।
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माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। सूरजपुर कोतवाली पुलिस ने रविवार को फर्जी वसीयत तैयार कर भूखंड पर कब्जा करने के प्रयास के मामले में एक वांछित आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान कृष्ण सैनी (58) निवासी एल्डिको ग्रीन मिडोज सेक्टर पाई -1 के रूप में हुई है।
कोतवाली प्रभारी विनोद कुमार ने बताया कि आवेदक ने 9 अप्रैल को सूरजपुर कोतवाली में शिकायत दी थी। शिकायत में बताया गया कि उसके भाई के नाम आवंटित एक भूखंड को लेकर कृष्ण सैनी नामक व्यक्ति फर्जी वसीयत के आधार पर अपना दावा कर रहा है। आरोप है कि उसने 17 जून 2016 की एक कथित वसीयत प्रस्तुत की, जिसे प्रीत विहार, दिल्ली स्थित सब-रजिस्ट्रार कार्यालय में पंजीकृत बताया गया। उक्त संपत्ति का वैध स्वामित्व उसे दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 16 जनवरी 2024 के तहत “लेटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन” के आधार पर प्राप्त हुआ है। इसके बाद संबंधित संपत्तियों जिनमें सेक्टर-11 नोएडा स्थित मकान भी शामिल है। उसका नामांतरण विधिवत उसके नाम कर दिया गया।
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नोएडा प्राधिकरण द्वारा भी संपत्ति का हस्तांतरण किया जा चुका है। बावजूद आरोपी कृष्ण सैनी ने इसी संपत्ति पर दावा करते हुए एक फर्जी वसीयत तैयार कर ली और उसे असली बताकर विभिन्न मंचों पर उपयोग किया था। यहां तक कि उसने सिविल जज (सीनियर डिवीजन) की अदालत में मुकदमा भी दायर कर दिया। मामले में जब उप-रजिस्ट्रार दिल्ली कार्यालय से सूचना का अधिकार (आरटीआई) के जरिए जानकारी की तो पता चला कि उक्त तारीख की कोई भी वसीयत उस कार्यालय में पंजीकृत नहीं है। पुलिस ने मामले में कोर्ट के आदेश पर केस दर्ज कर जांच शुरू की थी। आरोपी को उसके घर से गिरफ्तार किया गया है।
