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Noida News: हादसे में क्षतिग्रस्त वाहन की क्षतिपूर्ति देगी बीमा कंपनी
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जिला उपभोक्ता आयोग
पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर डिवाइडर से टकराकर क्षतिग्रस्त हो गई थी कार
ग्रेटर नोएडा (संवाद)।
बीमित वाहन के हादसे में क्षतिग्रस्त होने पर बीमा कंपनी को क्षतिपूर्ति देनी होगी। एक मामले में जिला उपभोक्ता आयोग ने वाहन के क्षतिग्रस्त होने पर 5,91,869 रुपये 6 फीसदी ब्याज समेत 30 दिन में भुगतान करने का आदेश आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड को दिया है। कंपनी को पांच-पांच हजार रुपये मानसिक संताप और वाद व्यय के देने होंगे।
दादरी के बढ़पुरा निवासी अनिल भाटी ने कार का बीमा कराया था। यह 31 दिसंबर 2017 से 30 दिसंबर 2018 तक वैध था। सात मई 2018 को कार पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर डिवाइडर से टकराकर क्षतिग्रस्त हो गई थी। हादसे में कार सवार दीपक और मलखान की मौत हो गई थी, वहीं अंकुर, लोकेश व चालक अनिल भाटी को चोटें आई थी।
हादसे की सूचना बीमा कंपनी को दी गई। मांगे गए दस्तावेज बीमा कंपनी को दे दिए। दोनों चाबी भी कर्मचारी को सौंप दी गई। बीमा कंपनी के कर्मचारी ने सादा पेपर पर हस्ताक्षर कराकर क्लेम राशि का भुगतान जल्द हो जाने का आश्वासन दिया। 15 फरवरी 2019 को फोन करने पर बीमा कंपनी ने उनको बताया कि क्लेम राशि नहीं मिलेगी, जिसके बाद उन्होंने जिला उपभोक्ता आयोग में वाद दायर किया। सुनवाई के दौरान कंपनी ने तथ्यों को छिपाने का आरोप लगाया, लेकिन साबित नहीं कर पाई। आयोग ने इसे सेवा में कमी करार दिया।
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पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर डिवाइडर से टकराकर क्षतिग्रस्त हो गई थी कार
ग्रेटर नोएडा (संवाद)।
बीमित वाहन के हादसे में क्षतिग्रस्त होने पर बीमा कंपनी को क्षतिपूर्ति देनी होगी। एक मामले में जिला उपभोक्ता आयोग ने वाहन के क्षतिग्रस्त होने पर 5,91,869 रुपये 6 फीसदी ब्याज समेत 30 दिन में भुगतान करने का आदेश आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड को दिया है। कंपनी को पांच-पांच हजार रुपये मानसिक संताप और वाद व्यय के देने होंगे।
दादरी के बढ़पुरा निवासी अनिल भाटी ने कार का बीमा कराया था। यह 31 दिसंबर 2017 से 30 दिसंबर 2018 तक वैध था। सात मई 2018 को कार पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर डिवाइडर से टकराकर क्षतिग्रस्त हो गई थी। हादसे में कार सवार दीपक और मलखान की मौत हो गई थी, वहीं अंकुर, लोकेश व चालक अनिल भाटी को चोटें आई थी।
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हादसे की सूचना बीमा कंपनी को दी गई। मांगे गए दस्तावेज बीमा कंपनी को दे दिए। दोनों चाबी भी कर्मचारी को सौंप दी गई। बीमा कंपनी के कर्मचारी ने सादा पेपर पर हस्ताक्षर कराकर क्लेम राशि का भुगतान जल्द हो जाने का आश्वासन दिया। 15 फरवरी 2019 को फोन करने पर बीमा कंपनी ने उनको बताया कि क्लेम राशि नहीं मिलेगी, जिसके बाद उन्होंने जिला उपभोक्ता आयोग में वाद दायर किया। सुनवाई के दौरान कंपनी ने तथ्यों को छिपाने का आरोप लगाया, लेकिन साबित नहीं कर पाई। आयोग ने इसे सेवा में कमी करार दिया।
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