नोएडा में इंजीनियर की मौत: बिल्डर अभय कुमार को झटका, जमानत याचिका खारिज; अभी सलाखों के पीछे कटेंगी रातें
ग्रेटर नोएडा सेक्टर-150 में सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता के मामले में नॉलेज पार्क कोतवाली पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए एमजेड विजटाउन बिल्डर के निदेशक अभय कुमार की रिमांड बढ़ाने के साथ जमानत याचिका पर सोमवार को सुनवाई। इस दौरान बिल्डर सीजेएम कोर्ट में पेश किया। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी की जमानत खारिज कर दी। मामले में अगली सुनवाई 13 फरवरी को होगी।
विस्तार
ग्रेटर नोएडा के सेक्टर-150 में सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता से जुड़े मामले में एमजेड विजटाउन बिल्डर के निदेशक अभय कुमार की जमानत याचिका पर सोमवार को सीजेएम कोर्ट में सुनवाई हुई। पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश किया, जहां अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अभय कुमार की जमानत खारिज कर दी। इस मामले में अगली सुनवाई 13 फरवरी को तय की गई है।
पुलिस रिमांड और जमानत याचिका पर सुनवाई
नॉलेज पार्क कोतवाली पुलिस ने एमजेड विजटाउन बिल्डर के निदेशक अभय कुमार को सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता से जुड़े मामले में गिरफ्तार किया था। पुलिस ने अदालत से आरोपी की रिमांड बढ़ाने की मांग की थी, जिस पर सोमवार को सुनवाई हुई। इसी दौरान, अभय कुमार की ओर से जमानत याचिका भी दायर की गई थी, जिसकी अर्जी पर भी अदालत में सुनवाई हुई।
जमानत खारिज
सीजेएम कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष दोनों की दलीलों को ध्यान से सुना। दोनों पक्षों को सुनने के बाद, अदालत ने आरोपी अभय कुमार की जमानत याचिका को खारिज करने का फैसला सुनाया। इस फैसले से पुलिस की कार्रवाई को बल मिला है और मामले की जांच आगे बढ़ेगी।
मामले की अगली सुनवाई 13 फरवरी को
अदालत ने जमानत याचिका खारिज करने के साथ ही मामले की अगली सुनवाई की तारीख भी तय कर दी है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 13 फरवरी को होगी, जिसमें आगे की कानूनी प्रक्रिया पर विचार किया जाएगा। पुलिस जांच जारी रखे हुए है और इस मामले से जुड़े अन्य पहलुओं पर भी गौर किया जा रहा है।
