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Noida News: गार्डेनिया ग्लोरी एओए चुनाव पर उठे सवाल, नोटिस जारी
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डिप्टी रजिस्ट्रार ने मांगा स्पष्टीकरण, संतोषजनक जवाब नहीं मिलने नए सिरे से हो सकता है चुनाव
संवाद न्यूज एजेंसी
नोएडा। सेक्टर-46 स्थित गार्डेनिया ग्लोरी अपार्टमेंट में अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन (एओए) के वर्ष 2026-27 के चुनाव को लेकर विवाद गहरा गया है। चुनाव प्रक्रिया में अनियमितताओं के आरोपों के बाद डिप्टी रजिस्ट्रार, फर्म्स, सोसाइटीज और चिट्स, गाजियाबाद ने एओए को नोटिस जारी कर 15 जुलाई तक अभिलेखीय साक्ष्यों के साथ बिंदुवार स्पष्टीकरण मांगा है। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर मौजूदा कार्यकारिणी की सूची निरस्त कर नए सिरे से चुनाव कराने की कार्रवाई की जा सकती है।
सोसाइटी के निवासियों ने शिकायत में आरोप लगाया है कि नई कार्यकारिणी का गठन निष्पक्ष चुनाव कराए बिना किया गया। उनका कहना है कि अधिकांश फ्लैट मालिकों को चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर नहीं दिया गया और नियमों का उल्लंघन करते हुए कार्यकारिणीं की सूची पंजीकृत करा दी गई। शिकायतकर्ताओं ने चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता और वैधता पर भी सवाल उठाए हैं। डिप्टी रजिस्ट्रार की ओर से 7 जुलाई को जारी नोटिस में कहा गया है कि कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखों और प्राप्त शिकायतों के आधार पर यह प्रतीत होता है कि वर्ष 2026-27 की प्रबंध समिति की सूची कथित रूप से कूटरचित और भ्रामक दस्तावेजों के आधार पर पंजीकृत कराई गई है। इसलिए एओए को 15 जुलाई तक सभी संबंधित दस्तावेजों के साथ अपना पक्ष रखने के निर्देश दिए गए हैं। एओए सदस्य राहुल कुमार ने कहा, यह मामला केवल गार्डेनिया ग्लोरी तक सीमित नहीं है, बल्कि नोएडा और गाजियाबाद की सोसाइटियों में एओए चुनावों की पारदर्शिता से जुड़ा बड़ा मुद्दा है। उन्होंने मांग की है कि निष्पक्ष निगरानी में दोबारा चुनाव कराए जाएं ताकि सभी फ्लैट मालिकों का विश्वास बहाल हो सके।
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संवाद न्यूज एजेंसी
नोएडा। सेक्टर-46 स्थित गार्डेनिया ग्लोरी अपार्टमेंट में अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन (एओए) के वर्ष 2026-27 के चुनाव को लेकर विवाद गहरा गया है। चुनाव प्रक्रिया में अनियमितताओं के आरोपों के बाद डिप्टी रजिस्ट्रार, फर्म्स, सोसाइटीज और चिट्स, गाजियाबाद ने एओए को नोटिस जारी कर 15 जुलाई तक अभिलेखीय साक्ष्यों के साथ बिंदुवार स्पष्टीकरण मांगा है। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर मौजूदा कार्यकारिणी की सूची निरस्त कर नए सिरे से चुनाव कराने की कार्रवाई की जा सकती है।
सोसाइटी के निवासियों ने शिकायत में आरोप लगाया है कि नई कार्यकारिणी का गठन निष्पक्ष चुनाव कराए बिना किया गया। उनका कहना है कि अधिकांश फ्लैट मालिकों को चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर नहीं दिया गया और नियमों का उल्लंघन करते हुए कार्यकारिणीं की सूची पंजीकृत करा दी गई। शिकायतकर्ताओं ने चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता और वैधता पर भी सवाल उठाए हैं। डिप्टी रजिस्ट्रार की ओर से 7 जुलाई को जारी नोटिस में कहा गया है कि कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखों और प्राप्त शिकायतों के आधार पर यह प्रतीत होता है कि वर्ष 2026-27 की प्रबंध समिति की सूची कथित रूप से कूटरचित और भ्रामक दस्तावेजों के आधार पर पंजीकृत कराई गई है। इसलिए एओए को 15 जुलाई तक सभी संबंधित दस्तावेजों के साथ अपना पक्ष रखने के निर्देश दिए गए हैं। एओए सदस्य राहुल कुमार ने कहा, यह मामला केवल गार्डेनिया ग्लोरी तक सीमित नहीं है, बल्कि नोएडा और गाजियाबाद की सोसाइटियों में एओए चुनावों की पारदर्शिता से जुड़ा बड़ा मुद्दा है। उन्होंने मांग की है कि निष्पक्ष निगरानी में दोबारा चुनाव कराए जाएं ताकि सभी फ्लैट मालिकों का विश्वास बहाल हो सके।
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