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Noida News: दहेज उत्पीड़न मामले में तीन को मिली अग्रिम जमानत
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(अदालत से)
दहेज उत्पीड़न मामले में तीन को मिली अग्रिम जमानत
ग्रेटर नोएडा। जिला सत्र न्यायालय ने दहेज उत्पीड़न के एक मामले में हरिराम भाटी, शशि और शीला को अग्रिम जमानत दी है। यह मामला महिला थाना क्षेत्र में दर्ज किया गया था।
एफआईआर 23 जुलाई 2026 को दर्ज रिपोर्ट में परिवादिनी की बेटियों मनीषा और काजल के विवाह का जिक्र था। आरोप है कि शादी में 26 तोला सोना, एक किलो चांदी, बोलेरो वाहन और करीब 70 लाख रुपये खर्च हुए थे। बाद में ससुराल पक्ष ने 10 लाख रुपये नकद और एक स्कॉर्पियो वाहन की अतिरिक्त मांग की। मांग पूरी न होने पर बहुओं को शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना दी गई। बचाव पक्ष ने दलील दी कि आरोपियों को वैवाहिक कलह के कारण झूठा फंसाया गया और एफआईआर में उनकी कोई विशिष्ट भूमिका नहीं बताई गई। आरोपी पक्ष ने भी परिवादी पक्ष के खिलाफ मारपीट, अतिचार और धमकी की एफआईआर दर्ज कराई थी। इससे विवाद का दोतरफा होना प्रतीत होता है। अदालत ने पाया कि आरोपियों का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। उनके भागने या सबूतों से छेड़छाड़ की आशंका का कोई ठोस आधार नहीं मिला। ब्यूरो
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दहेज उत्पीड़न मामले में तीन को मिली अग्रिम जमानत
ग्रेटर नोएडा। जिला सत्र न्यायालय ने दहेज उत्पीड़न के एक मामले में हरिराम भाटी, शशि और शीला को अग्रिम जमानत दी है। यह मामला महिला थाना क्षेत्र में दर्ज किया गया था।
एफआईआर 23 जुलाई 2026 को दर्ज रिपोर्ट में परिवादिनी की बेटियों मनीषा और काजल के विवाह का जिक्र था। आरोप है कि शादी में 26 तोला सोना, एक किलो चांदी, बोलेरो वाहन और करीब 70 लाख रुपये खर्च हुए थे। बाद में ससुराल पक्ष ने 10 लाख रुपये नकद और एक स्कॉर्पियो वाहन की अतिरिक्त मांग की। मांग पूरी न होने पर बहुओं को शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना दी गई। बचाव पक्ष ने दलील दी कि आरोपियों को वैवाहिक कलह के कारण झूठा फंसाया गया और एफआईआर में उनकी कोई विशिष्ट भूमिका नहीं बताई गई। आरोपी पक्ष ने भी परिवादी पक्ष के खिलाफ मारपीट, अतिचार और धमकी की एफआईआर दर्ज कराई थी। इससे विवाद का दोतरफा होना प्रतीत होता है। अदालत ने पाया कि आरोपियों का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। उनके भागने या सबूतों से छेड़छाड़ की आशंका का कोई ठोस आधार नहीं मिला। ब्यूरो
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