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Noida News: मतदाताओं ने चुनाव आयोग के पोर्टल और वेबसाइट से जाना अपना विवरण

Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 07 Jan 2026 09:31 PM IST
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Voters accessed their details through the Election Commission's portal and website.
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- 6 फरवरी तक कर सकेंगे मतदाता सूची पर दावे-आपत्तियां
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माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के तहत जिले की तीनों विधानसभा क्षेत्रों नोएडा, दादरी एवं जेवर में मतदाता सूचियों का प्रकाशन होने के बाद पहले दिन बृहस्पतिवार को लोगों ने पोर्टल और वेबसाइट के जरिये अपना विवरण जाना। वहीं कई लोगों ने साइबर कैफे और जागरूक लोगों के माध्यम से अपने विवरण की जानकारी ली।
अधिकारियों के अनुसार यह मतदाता सूची 6 फरवरी 2026 तक निरीक्षण के लिए सभी मतदान केंद्रों पर उपलब्ध रहेगी। इस अवधि के दौरान मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने अथवा संशोधन के लिए दावे और आपत्तियां भी प्राप्त की जाएंगी। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिलाधिकारी मेधा रूपम का कहना है कि एसआईआर कार्यक्रम के अंतर्गत जनपद के समस्त नामित स्थलों और मतदान केंद्रों पर मतदाता सूची चस्पा कर दी गई है। कोई भी नागरिक अपने मतदान केंद्र पर जाकर सूची का निरीक्षण कर सकता है और यह सुनिश्चित कर सकता है कि उसका नाम सही विवरण के साथ दर्ज है या नहीं। यदि किसी मतदाता का नाम सूची में नहीं है, नाम में त्रुटि है या किसी अपात्र व्यक्ति का नाम दर्ज है, तो निर्धारित प्रपत्रों के माध्यम से समय सीमा के अंदर दावा या आपत्ति दर्ज कराई जा सकती है। 6 फरवरी 2026 तक प्रत्येक कार्यदिवस में नामित स्थलों एवं मतदान केंद्रों पर नियुक्त चुनाव अधिकारी सुबह 10 से शाम 4 बजे तक फार्म प्राप्त करेंगे। इसके अतिरिक्त विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान ग्राम सभा एवं वार्ड कमेटी की बैठकों का भी आयोजन किया जाएगा। इनमें समस्त बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) रविवार 11 जनवरी 2026 को अपने-अपने बूथ पर मतदाता सूची पढ़ेंगे और मौके पर ही नामों का सत्यापन करेंगे।
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ऐसे जाने विवरण
- मतदाता वेबसाइट ceouttarpradesh.nic.in पर “Search Your Name Electoral Roll” विकल्प पर क्लिक कर अपने नाम और विवरण की जांच कर सकते हैं। इसके अलावा ceouttarpradesh.nic.in और voter.eci.gov.in के माध्यम से भी मतदाता सूची में अपना नाम देखा जा सकता है। मोबाइल उपभोक्ता Voter Help Line App डाउनलोड कर घर बैठे संबंधित सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। वहीं मतदाता सूची जनपद की आधिकारिक वेबसाइट gbnagar.nic.in/deo-portal पर भी निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराई गई है।
फाॅर्म-6 का उपयोग पहली बार आवेदन करने वाले नए मतदाताओं के पंजीकरण के लिए किया जाएगा। फाॅर्म-6क प्रवासी निर्वाचको के पंजीकरण के लिए निर्धारित है। फाॅर्म-7 के माध्यम से मतदाता सूची में नाम शामिल करने के प्रस्ताव पर आपत्ति या पहले से शामिल नाम को अपमार्जित कराने का प्रावधान है। वहीं फाॅर्म-8 का उपयोग निवास परिवर्तन, मतदाता सूची में प्रविष्टियों में संशोधन, मतदाता फोटो पहचान पत्र का प्रतिस्थापन किया जाएगा।
भरे हुए फाॅर्म फोटो, पता, जन्मतिथि के प्रमाण और घोषणा पत्र सहित कई स्थानों पर जमा किए जा सकते हैं। मतदाता अपने संबंधित पोलिंग बूथ के बूथ लेवल अधिकारी के पास, तहसील स्थित मतदाता पंजीकरण केंद्र (वीआरसी), तहसीलदार या सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालय, उप जिलाधिकारी व निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालय में फाॅर्म जमा कर सकते हैं।
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