फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Noida News ›   Woman's criminal revision petition dismissed.

Noida News: महिला की आपराधिक पुनरीक्षण याचिका खारिज

Mon, 13 Jul 2026 05:47 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Mon, 13 Jul 2026 05:47 PM IST
विज्ञापन
Woman's criminal revision petition dismissed.
(अदालत से)
विज्ञापन

ग्रेटर नोएडा। सत्र अदालत ने महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया कि यदि ट्रायल के दौरान किसी की संलिप्तता के पर्याप्त और ठोस साक्ष्य सामने आते हैं तो उसे धारा 319 सीआरपीसी (अब बीएनएसएस के समकक्ष प्रावधान) के तहत मुकदमे में तलब किया जा सकता है। भले ही उसका नाम एफआईआर या पुलिस विवेचना में शामिल न रहा हो। इसी आधार पर अदालत ने दनकौर के 2021 के आपराधिक मामले में तलब की गई महिला संतरा की आपराधिक पुनरीक्षण याचिका खारिज कर दी।

याचिका में महिला ने कहा था कि उसका नाम न तो एफआईआर में था और न ही विवेचना के दौरान दर्ज गवाहों के बयान में आया। उसने यह भी तर्क दिया कि वह घटना के समय मौके पर मौजूद नहीं थी और उसे पुरानी रंजिश और क्रॉस केस में फंसाया गया है। याचिका में यह भी कहा गया कि ट्रायल कोर्ट ने बिना पर्याप्त आधार के उसे अन्य आरोपियों के साथ तलब कर लिया। हालांकि, रिकॉर्ड का परीक्षण करने के बाद पाया गया कि ट्रायल के दौरान मुख्य गवाह ने शपथ पर दिए बयान में संतरा की भूमिका का स्पष्ट उल्लेख किया था। ब्यूरो
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed