सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Nuh News ›   Life imprisonment to the culprit in the case of killing by crushing with JCB

Nuh News: जेसीबी से कूचल कर हत्या करने के मामले में दोषी को उम्रकैद

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 19 Apr 2026 07:16 PM IST
विज्ञापन
विज्ञापन
अदालत ने 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया
Trending Videos

संवाद न्यूज एजेंसी
नूंह। जिले की अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने 2021 के चर्चित जेसीबी से हत्या करने के मामलें में आरोपी वारिस को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह फैसला अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डॉ. राहुल बिश्नोई की अदालत ने शनिवार 18 अप्रैल को सुनाया। अदालत ने आरोपी पर 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है, जिसे अदा न करने पर उसे अतिरिक्त छह माह की सजा भुगतनी होगी।
यह मामला 18 मार्च 2021 को थाना पुन्हाना में दर्ज एफआईआर से जुड़ा है। एफआईआर के अनुसार आरोपी वारिस ने साथियों के साथ मिलकर रंजिश में हमीद की हत्या कर दी थी। घटना के दौरान वारिस ने जेसीबी मशीन का इस्तेमाल करते हुए हमीद को कुचल दिया, जिससे उसकी मौत हो गई थी। मामले की सुनवाई करीब 4 साल 8 महीने तक चली, जिसमें नूंह पुलिस द्वारा जुटाए गए साक्ष्य और गवाहों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी पाया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने यह भी आदेश दिया कि आरोपी द्वारा पहले से जेल में बिताया गया समय सजा में समायोजित किया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

एप में पढ़ें

Followed