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Nuh News: जेसीबी से कूचल कर हत्या करने के मामले में दोषी को उम्रकैद
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अदालत ने 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया
संवाद न्यूज एजेंसी
नूंह। जिले की अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने 2021 के चर्चित जेसीबी से हत्या करने के मामलें में आरोपी वारिस को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह फैसला अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डॉ. राहुल बिश्नोई की अदालत ने शनिवार 18 अप्रैल को सुनाया। अदालत ने आरोपी पर 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है, जिसे अदा न करने पर उसे अतिरिक्त छह माह की सजा भुगतनी होगी।
यह मामला 18 मार्च 2021 को थाना पुन्हाना में दर्ज एफआईआर से जुड़ा है। एफआईआर के अनुसार आरोपी वारिस ने साथियों के साथ मिलकर रंजिश में हमीद की हत्या कर दी थी। घटना के दौरान वारिस ने जेसीबी मशीन का इस्तेमाल करते हुए हमीद को कुचल दिया, जिससे उसकी मौत हो गई थी। मामले की सुनवाई करीब 4 साल 8 महीने तक चली, जिसमें नूंह पुलिस द्वारा जुटाए गए साक्ष्य और गवाहों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी पाया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने यह भी आदेश दिया कि आरोपी द्वारा पहले से जेल में बिताया गया समय सजा में समायोजित किया जाएगा।
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नूंह। जिले की अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने 2021 के चर्चित जेसीबी से हत्या करने के मामलें में आरोपी वारिस को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह फैसला अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डॉ. राहुल बिश्नोई की अदालत ने शनिवार 18 अप्रैल को सुनाया। अदालत ने आरोपी पर 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है, जिसे अदा न करने पर उसे अतिरिक्त छह माह की सजा भुगतनी होगी।
यह मामला 18 मार्च 2021 को थाना पुन्हाना में दर्ज एफआईआर से जुड़ा है। एफआईआर के अनुसार आरोपी वारिस ने साथियों के साथ मिलकर रंजिश में हमीद की हत्या कर दी थी। घटना के दौरान वारिस ने जेसीबी मशीन का इस्तेमाल करते हुए हमीद को कुचल दिया, जिससे उसकी मौत हो गई थी। मामले की सुनवाई करीब 4 साल 8 महीने तक चली, जिसमें नूंह पुलिस द्वारा जुटाए गए साक्ष्य और गवाहों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी पाया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने यह भी आदेश दिया कि आरोपी द्वारा पहले से जेल में बिताया गया समय सजा में समायोजित किया जाएगा।
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