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Parliament Security Breach Case: सभी आरोपियों की बढ़ी पुलिस कस्टडी, इन आरोपियों का होगा पॉलीग्राफ टेस्ट

अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: अनुज कुमार Updated Fri, 05 Jan 2024 04:53 PM IST
सार

दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने शुक्रवार को संसद सुरक्षा उल्लंघन मामले के सभी आरोपियों को 15 जनवरी तक पुलिस कस्टडी में रखने का आदेश दिया है। साथ ही पांच आरोपियों ने पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए सहमति जताई है।

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Parliament Security Breach Case Police custody of all accused increased 8 days and polygraph test
संसद सुरक्षा चूक मामला - फोटो : फाइल फोटो
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विस्तार
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सद सुरक्षा उल्लंघन के सिलसिले में गिरफ्तार किए गए छह आरोपियों में से पांच ने शुक्रवार को अदालत के समक्ष अपना पॉलीग्राफ परीक्षण कराने के लिए अपनी सहमति दे दी। वहीं आरोपी नीलम आजाद ने टैस्ट करवाने से इनकार कर दिया।

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नीलम आजाद का नहीं होगा पॉलीग्राफ टेस्ट
पटियाला हाउस कोर्ट की अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हरदीप कौर ने सभी आरोपियों मनोरंजन डी, सागर शर्मा, अमोल धनराज शिंदे, नीलम आज़ाद, ललित झा और महेश कुमावत की पुलिस हिरासत भी आठ दिन यानी 15 जनवरी तक बढ़ा दी। नीलम आजाद को छोड़कर अन्य आरोपियों ने अदालत के समक्ष परीक्षण के लिए अपनी सहमति दी।

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15 जनवरी तक बढ़ी पुलिस कस्टडी
अदालत ने दिल्ली पुलिस द्वारा दायर एक आवेदन पर आरोपियों की हिरासत अवधि बढ़ा दी, जब उन्हें पहले दी गई हिरासत की अवधि समाप्त होने पर अदालत के समक्ष पेश किया गया था।दिल्ली


पुलिस ने पहले अदालत का रुख कर सभी आरोपी व्यक्तियों का पॉलीग्राफ टेस्ट कराने की अनुमति मांगी थी। इसमें आरोपी मनोरंजन डी. और सागर शर्मा का ब्रेन मैपिंग और नारकोटिक्स टेस्ट कराने की भी मांग की गई।

13 दिसंबर को, लोकसभा की कार्यवाही के दौरान, दो व्यक्ति- सागर शर्मा और मनोरंजन डी- शून्यकाल के दौरान सार्वजनिक गैलरी से लोकसभा कक्ष में कूद गए, कनस्तरों से पीली गैस छोड़ी और सांसदों द्वारा पकड़े जाने से पहले नारे लगाए। लगभग उसी समय, दो अन्य आरोपियों, अमोल शिंदे और आज़ाद ने भी संसद परिसर के बाहर "तानाशाही नहीं चलेगी" चिल्लाते हुए कनस्तरों से रंगीन गैस का छिड़काव किया।

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