Delhi Blast Case: कोर्ट की निगरानी में कमेटी के गठन की मांग वाली याचिका खारिज, जानें हाईकोर्ट ने क्या कहा
दिल्ली हाईकोर्ट ने धमाका मामले में अदालत की निगरानी वाली समिति के गठन की मांग करने वाली एक जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। याचिका में सुनवाई हर दिन चलाने और मासिक प्रगति रिपोर्ट एक न्यायिक निकाय को सौंपने की भी मांग की गई थी।
विस्तार
मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायाधीश तुषार राव गेडेला की पीठ ने याचिका को अपरिपक्व पाया, यह देखते हुए कि परीक्षण अभी शुरू ही नहीं हुआ है। न्यायाधीशों ने टिप्पणी की कि जब कार्यवाही शुरू भी नहीं हुई है तो ऐसी निगरानी का आदेश नहीं दिया जा सकता।
याचिका पर हाईकोर्ट ने की टिप्पणी
पीठ ने याचिका के मूल आधार पर भी गहरी आपत्ति जताई और कहा, "परीक्षण अभी शुरू भी नहीं हुआ है, और आप चाहते हैं कि हम इसके संचालन की निगरानी करें? निगरानी तब प्रासंगिक हो जाती है जब मामले वर्षों तक लंबित रहते हैं, परीक्षण शुरू होने से पहले नहीं।"
पीठ ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता ने किसी भी मौलिक अधिकार के उल्लंघन का प्रदर्शन नहीं किया है, जो जनहित याचिका के माध्यम से अदालत के हस्तक्षेप को उचित ठहरा सके। अदालत ने पाया कि परीक्षण शुरू होने से पहले इस तरह के असाधारण हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है, जिसके बाद याचिका वापस ले ली गई।
जानें कोर्ट में याचिकाकर्ता के वकील ने क्या कहा
याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि अदालत की भागीदारी पीड़ितों के परिवारों को आश्वस्त करेगी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पहले के आतंकवादी मामलों में दशकों लग गए थे, और लाल किला के पिछले आतंकवादी परीक्षण को भी समाप्त होने में कई साल लगे थे।
केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व करते हुए, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा ने कहा कि जनहित याचिका गलत तरीके से दायर की गई है। उन्होंने बताया कि जांच अब दिल्ली पुलिस के पास नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी को स्थानांतरित कर दी गई है। उन्होंने कहा कि परीक्षण गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के ढांचे के तहत शासित होगा।
पूर्व विधायक पंकज पुष्कर द्वारा दायर इस जनहित याचिका में परीक्षण के सभी चरणों की निगरानी के लिए एक अदालत-निगरानी तंत्र की मांग की गई थी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह छह महीने के भीतर पूरा हो जाए। याचिका में इस बात पर जोर दिया गया था कि लाल किला विस्फोट राष्ट्रीय संप्रभुता के प्रतीक पर हमला था और तर्क दिया गया था कि पीड़ितों के परिवार "सत्य के अधिकार" से वंचित, बिना जवाब के जी रहे हैं, जिसे याचिका में अनुच्छेद 21 के तहत गरिमा के अधिकार का हिस्सा बताया गया था।
ये भी पढ़ें: Uphaar Cinema: अग्निकांड के दोषी सुशील अंसल के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश, पासपोर्ट से जुड़ा है मामला