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Delhi: सौरभ भारद्वाज के खिलाफ मुकदमा चलाने की मांग वाली याचिका खारिज, जानें क्या है पूरा मामला
अमर उजाला नेटवर्क, दिल्ली
Published by: श्याम जी.
Updated Sat, 29 Mar 2025 08:53 PM IST
सार
राउज एवेन्यू कोर्ट ने आप नेता सौरभ भारद्वाज के खिलाफ मुकदमा चलाने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। शिकायत दिसंबर 2024 में राउज एवेन्यू कोर्ट में दायर की गई थी।
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आप नेता सौरभ भारद्वाज
- फोटो : एएनआई
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विस्तार
राउज एवेन्यू कोर्ट ने शनिवार को आम आदमी पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज के खिलाफ मुकदमा चलाने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। एक भाजपा नेता ने सौरभ भारद्वाज के खिलाफ सितंबर 2018 में उनके खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी के लिए मुकदमा चलाने की मांग की थी।
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विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने भाजपा के सूरजभान चौहान की ओर से निचली अदालत के आदेश के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया। चौहान ने आरोप लगाया था कि भारद्वाज ने 2018 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में झूठा दावा करक उन्हें बदनाम किया था कि उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी।
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शिकायत दिसंबर 2024 में राउज एवेन्यू कोर्ट में दायर की गई थी। मजिस्ट्रेट कोर्ट ने 19 फरवरी को चौहान की याचिका खारिज करते हुए कहा था कि कथित मानहानि का अपराध सितंबर 2018 में हुआ था और मौजूदा शिकायत दर्ज करने की समय सीमा तीन साल थी।