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मकोका मामला: दिल्ली पुलिस ने नरेश बाल्यान की जमानत याचिका का किया विरोध, राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई कल
पीटीआई, दिल्ली
Published by: श्याम जी.
Updated Mon, 19 May 2025 08:31 PM IST
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सार
राउज एवेन्यू कोर्ट में दिल्ली पुलिस ने आप के पूर्व विधायक नरेश बाल्यान की मकोका मामले में जमानत याचिका का विरोध किया। बाल्यान के वकील ने मकोका एफआईआर की वैधता पर सवाल उठाया। मामले में सुनवाई मंगलवार और 27 मई को जारी रहेगी।

नरेश बाल्यान, आप के पूर्व विधायक
- फोटो : फेसबुक प्रोफाइल
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विस्तार
राउज एवेन्यू कोर्ट में दिल्ली पुलिस ने सोमवार को मकोका मामले में आप के पूर्व विधायक नरेश बाल्यान की जमानत याचिका का विरोध करते हुए जवाब दाखिल किया। पुलिस ने कहा कि आरोपी के खिलाफ गंभीर आरोप हैं और उसके खिलाफ मकोका की धारा 3 और 4 के तहत पूरक आरोपपत्र दाखिल किया गया है। बचाव पक्ष के वकील की दलीलें सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश दिग्विनय सिंह ने मामले को मंगलवार को दिल्ली पुलिस की दलीलों पर सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है। इसके अलावा, आरोप पत्र पर सुनवाई 27 मई को तय की है।

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दूसरी ओर, बाल्यान के वकील ने मामले के आधार पर सवाल उठाते हुए कहा कि मकोका के तहत एफआईआर दर्ज करने की मंजूरी वैध नहीं थी, इसलिए एफआईआर से निकलने वाली पूरी कार्यवाही अवैध है। सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस की ओर से विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) अखंड प्रताप सिंह पेश हुए। उन्होंने कहा कि जमानत याचिका पर जवाब दाखिल कर दिया गया है।
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'हिरासत में रखने से कोई फायदा नहीं होगा'
पूर्व आप विधायक नरेश बाल्यान ने सोमवार को अदालत में दलील दी कि उनके खिलाफ मकोका मामले में उन्हें और हिरासत में रखने से कोई फायदा नहीं होगा। बाल्यान की ओर से पेश हुए अधिवक्ता एम एस खान ने विशेष न्यायाधीश दिग विजय सिंह के समक्ष यह दलील दी और अपने मुवक्किल के लिए जमानत मांगी। खान ने कहा कि दिल्ली पुलिस ने मामले में आरोपपत्र दाखिल किया है, जो जांच के समापन का संकेत देता है। उन्होंने कहा कि अगर बाल्यान को राहत दी जाती है तो वह अदालत द्वारा लगाई गई किसी भी शर्त का पालन करेंगे।
सिंडिकेट से संबंधित मामले में गिरफ्तार किया गया था
पुलिस की ओर से पेश हुए विशेष लोक अभियोजक अखंड प्रताप सिंह 20 मई को दलील देंगे। दिल्ली पुलिस ने एक मई को मामले में बाल्यान के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया था। महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) की कठोर धाराओं के तहत चार आरोपियों साहिल उर्फ पोली, विजय उर्फ कालू, ज्योति प्रकाश उर्फ बाबा और बाल्यान के खिलाफ पूरक आरोपपत्र दाखिल किया गया था। सभी आरोपियों को गैंगस्टर कपिल सांगवान उर्फ नंदू द्वारा कथित रूप से संचालित एक संगठित अपराध सिंडिकेट से संबंधित मामले में गिरफ्तार किया गया था।
बाल्यान को पिछले साल चार दिसंबर को इस मामले में गिरफ्तार किया गया
अदालत ने हाल ही में एक अन्य सह-आरोपी रितिक उर्फ पीटर के खिलाफ एक अन्य पूरक आरोपपत्र पर संज्ञान लिया। बाल्यान को पिछले साल चार दिसंबर को इस मामले में गिरफ्तार किया गया था, जबकि एक अदालत ने जबरन वसूली के एक मामले में उसे जमानत दे दी थी। अदालत ने 15 जनवरी को उसे मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया। दिल्ली पुलिस ने तर्क दिया था कि मामले की जांच एक महत्वपूर्ण चरण में है और अगर उसे जमानत दी जाती है, तो आरोपी जांच में बाधा डालेगा।