झूठ पकड़ने वाली मशीन बताएगी 'सच': संसद घुसपैठ मामले में आरोपियों का हो सकता है पॉलीग्राफ टेस्ट, मांगी अनुमति
संसद घुसपैठ मामले में पुलिस सभी आरोपियों का पॉलीग्राफ टेस्ट करना चाहती है। जिसके लिए पुलिस कोर्ट पहुंची है। अब कोर्ट इस मामले में दो जनवरी को सुनवाई करेगी।
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दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को अदालत में याचिका दायर कर संसद की सुरक्षा के उल्लंघन के मामले में पकड़े गए सभी छह आरोपियों का पॉलीग्राफ टेस्ट कराने की अनुमति मांगी है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हरदीप कौर के समक्ष आवेदन दायर किया गया लेकिन उन्होंने कुछ आरोपियों के वकीलों की अनुपस्थिति का हवाला देते हुए मामले की सुनवाई 2 जनवरी तय कर दी।
पुलिस ने याचिका पर सुनवाई के दौरान छह आरोपियों मनोरंजन डी, सागर शर्मा, अमोल धनराज शिंदे, नीलम देवी, ललित झा और महेश कुमावत को अदालत में पेश किया। सभी वर्तमान में 5 जनवरी तक पुलिस हिरासत में हैं।
दिल्ली पुलिस ने तर्क रखा कि आरोपी जांच में गुमराह कर रहे है और पूरे षडयंत्र का पता लगाने के लिए सभी का पॉलीग्राफ टेस्ट करवाना जरूरी है। दिल्ली पुलिस की और से पेश लोक अभियोजक अखंड प्रताप सिंह ने पहले अदालत को सूचित किया था कि हमला सुनियोजित था।
उन्होंने अदालत के समक्ष आगे कहा था कि हमले के पीछे के वास्तविक मकसद का पता लगाने के लिए और क्या उनका किसी अन्य दुश्मन देश या आतंकवादी संगठनों के साथ कोई संबंध था, इसका पता लगाने के लिए आरोपियों से हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता है।