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गोरखधंधा: दिल्ली-हरियाणा में 6,500 लीटर नकली घी जब्त, पशु चर्बी भी मिली; अंतरराज्यीय नेटवर्क का भंडाफोड़
अमर उजाला नेटवर्क, दिल्ली
Published by: दुष्यंत शर्मा
Updated Fri, 19 Jun 2026 06:48 AM IST
सार
कार्रवाई के दौरान 6,500 लीटर से अधिक संदिग्ध मिलावटी घी और उससे संबंधित कच्चा माल जब्त किया गया।
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नकली घी फैक्टरी से बरामद सामान
- फोटो : amar ujala
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विस्तार
भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने दिल्ली और हरियाणा में संयुक्त अभियान चलाकर नकली और मिलावटी घी के निर्माण एवं वितरण से जुड़े अंतरराज्यीय नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। कार्रवाई के दौरान 6,500 लीटर से अधिक संदिग्ध मिलावटी घी और उससे संबंधित कच्चा माल जब्त किया गया।
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केंद्रीय खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने स्थानीय पुलिस के सहयोग से यह अभियान चलाया। एफएसएसएआई के उत्तरी क्षेत्रीय कार्यालय के निदेशक देवेश कुमार महला ने बताया कि जब्त घी में प्रयोगशाला जांच के अनुसार वनस्पति तेल और पशु वसा की मिलावट पाई गई है। उन्होंने कहा कि यह कार्रवाई डिकॉय ऑपरेशन, निगरानी और सटीक सूचना के आधार पर की गई।
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जांच की शुरुआत उन डिजिटल और प्रिंट विज्ञापनों की पहचान के बाद हुई, जिनमें प्रीमियम गाय के घी और सामान्य घी का प्रचार बिना अनिवार्य लाइसेंस नंबर और निर्धारित लेबलिंग जानकारी के किया जा रहा था। इसके बाद अधिकारियों ने उपभोक्ता बनकर उत्पादों के नमूने खरीदे और उन्हें एनएबीएल-प्रमाणित प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजा। जांच में नमूने घी के निर्धारित मानकों पर खरे नहीं उतरे और उनमें वनस्पति तेल सहित अन्य गैर-डेयरी तत्वों की मिलावट पाई गई। इसके आधार पर दिल्ली व हरियाणा में कई स्थानों पर छापेमारी की।
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कहां से कितना घी बरामद
दिल्ली के द्वारका स्थित धूलसिरस गांव में परित राम से जुड़े एक परिसर पर छापे के दौरान करीब 1,020 लीटर अज्ञात तेल बरामद किया गया। इसे नकली घी बनाने में इस्तेमाल किए जाने का संदेह है। इसके अलावा लगभग 1,500 लीटर संदिग्ध मिलावटी घी भी जब्त किया गया। वहीं हरियाणा के सोनीपत में एम/एस बालाजी फूड प्रोडक्ट्स पर की गई कार्रवाई में बाजार में बिक्री के लिए पैक किए गए 4,000 लीटर से अधिक संदिग्ध मिलावटी घी को कब्जे में लिया गया।
आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज
एफएसएसएआई ने बताया कि मामले में स्थानीय पुलिस के पास शिकायत दर्ज कराई गई है और आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। जब्त सामग्री को नियामकीय निगरानी में रखा गया है, जबकि आगे की जांच के लिए वैधानिक नमूने भी लिए गए हैं। खाद्य नियामक ने कहा कि नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों और संस्थाओं की पहचान के लिए जांच जारी है। साथ ही, उपभोक्ताओं को खाद्य उत्पाद खरीदते समय लाइसेंस या पंजीकरण संख्या, सही लेबलिंग, निर्माता का विवरण, पैकेजिंग की स्थिति और असामान्य रूप से कम कीमत जैसी बातों की जांच करने की सलाह दी गई है।