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Delhi NCR News: एआई समिट विरोध मामले में राजीव कुमार को अग्रिम जमानत

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 28 Mar 2026 06:49 PM IST
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नई दिल्ली। भारत मंडपम में एआई समिट विरोध मामले में पटियाला हाउस कोर्ट ने राजीव कुमार को अग्रिम जमानत दे दी है। इससे पहले कोर्ट ने उन्हें गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा भी प्रदान की थी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमित बंसल ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद यह फैसला सुनाया। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि आरोपी को जांच में पूरा सहयोग करना होगा। साथ ही, दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया गया है कि अगर राजीव कुमार को गिरफ्तार करना हो, तो उन्हें सात दिन पहले नोटिस देना होगा।
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राजीव कुमार की ओर से पेश वकील ने दलील दी कि उनके मुवक्किल पर केवल विरोध प्रदर्शन की रिकॉर्डिंग से जुड़े आरोप हैं और उन्होंने अब तक जांच में पूरा सहयोग किया है। इंडियन यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु चिब को भी जमानत मिल चुकी है। इसके अलावा, महासचिव विकास छिकारा को भी हाल ही में अंतरिम अग्रिम जमानत दी गई थी और उन्हें अपराध शाखा के सामने पेश होकर जांच में शामिल होने के निर्देश दिए गए थे। संवाद
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