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Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Ration shopkeepers will face fines and action for stock discrepancies based on quantity.

Delhi NCR News: राशन दुकानदारों पर मात्रा के आधार पर स्टॉक में गड़बड़ी के लिए जुर्माना और होगी कार्रवाई

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 18 Aug 2026 09:22 PM IST
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- दिल्ली में राशन दुकानों के लिए सख्त हुए नियम, बड़े स्टॉक अंतर पर एफआईआर अनिवार्य
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अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। दिल्ली में राशन दुकानों के संचालन को लेकर सरकार ने करीब चार दशक पुराने नियमों की जगह नया नियामक ढांचा लागू किया है। दिल्ली स्पेसिफाइड आर्टिकल्स (रेगुलेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन) ऑर्डर-2026 के तहत स्टॉक में गड़बड़ी पर मात्रा के आधार पर जुर्माना और कड़ी कार्रवाई का प्रावधान किया गया है। खाद्य, आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने 24 जुलाई को आदेश अधिसूचित किया था।
नए नियमों के तहत 25 से 50 किलोग्राम तक स्टॉक कम मिलने पर परफॉर्मेंस गारंटी से 2,000 रुपये जब्त किए जाएंगे और सात दिन में कमी पूरी करनी होगी। 50 से 100 किलोग्राम की कमी पर 10,000 रुपये जब्त करने के साथ लाइसेंस निलंबित किया जा सकेगा। 100 किलोग्राम से अधिक की गड़बड़ी पर पूरी गारंटी जब्त होगी, लाइसेंस निलंबित किया जाएगा और आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 7 और/या 10 के तहत एफआईआर अनिवार्य होगी।
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अन्य उल्लंघनों पर भी कार्रवाई-
ई-पीओएस मशीन से छेड़छाड़, अस्वच्छ भंडारण, अग्नि सुरक्षा नियमों की अनदेखी, जरूरी सूचना प्रदर्शित नहीं करने और लाभार्थियों से दुर्व्यवहार पर 25 हजार रुपये तक की राशि जब्त हो सकती है। बार-बार या जानबूझकर राशन की हेराफेरी पर लाइसेंस रद्द करने, ब्लैकलिस्टिंग और एफआईआर की कार्रवाई भी होगी।
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लाइसेंस और गारंटी के नए नियम-
मौजूदा लाइसेंसधारकों को 12 महीने में पांच हजार रुपये देकर नया एकमुश्त लाइसेंस लेना होगा। 500 तक राशन कार्ड पर 50 हजार, 501 से 750 कार्ड पर 75 हजार और 750 से अधिक कार्ड पर एक लाख रुपये की परफॉर्मेंस गारंटी देनी होगी। दुकानों में स्वीकृत ई-पीओएस मशीन, तराजू और आइरिस स्कैनर अनिवार्य होंगे। साप्ताहिक छुट्टी सोमवार को रहेगी।
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