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Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Saket forest area encroachment case... Information sought from DDA regarding pending cases.

Delhi NCR News: साकेत वन क्षेत्र अतिक्रमण मामला... डीडीए से मांगी लंबित मामलों की जानकारी

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 06 Jul 2026 05:22 PM IST
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अधिकरण ने अजय कादियान को सुनवाई में वर्चुअल उपस्थिति से दी छूट, अगली सुनवाई 25 सितंबर को होगी
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अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। साकेत वन क्षेत्र में कथित अतिक्रमण के मामले में राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) को दिल्ली हाईकोर्ट और जिला अदालत में लंबित मामलों की जानकारी का रिकॉर्ड पर पेश करने को कहा है। डीडीए को चार हफ्ते के भीतर जानकारी देनी होगी।

वहीं, सुनवाई के दौरान वर्चुअल माध्यम से शामिल हुए डीडीए से निदेशक (भूमि प्रबंधन)-II अजय कादियान ने अधिकरण को भरोसा दिलाया कि आगे से डीडीए की ओर से समय पर जवाब दाखिल किए जाएंगे। साथ ही, हर सुनवाई में उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाएगा। डीडीए के वकील ने एनजीटी को बताया कि इस मामले से जुड़ा एक मामला दिल्ली हाईकोर्ट में 8 अक्तूबर 2026 और दूसरा जिला अदालत में 16 जुलाई 2026 को सुनवाई के लिए तय है। इस पर एनजीटी ने दोनों मामलों का पूरा विवरण पेश करने का निर्देश दिया। साथ ही अधिकरण ने अजय कादियान को भविष्य की सुनवाई में वर्चुअल उपस्थिति से छूट देते हुए मामले की अगली सुनवाई 25 सितंबर 2026 तय की है।
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