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Swati Maliwal Assault Case: कोर्ट ने 22 जून तक बढ़ाई बिभव की न्यायिक हिरासत, आप सांसद संग मारपीट का है आरोप

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Vikas Kumar Updated Sat, 15 Jun 2024 09:49 PM IST
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सार

बिभव कुमार की न्यायिक हिरासत अदालत ने 22 जून तक के लिए बढ़ा दी है। बिभव पर आरोप है कि उन्होंने स्वाति मालीवाल से मारपीट की थी।

Swati Maliwal Assault Case Tis Hazari Court extended the judicial custody of Bibhav Kumar till June 22
बिभव कुमार - फोटो : एएनआई
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विस्तार
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अदालत ने शनिवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी बिभव कुमार की न्यायिक हिरासत 22 जून तक बढ़ा दी। बिभव पर मुख्यमंत्री आवास पर 13 मई को आप की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल पर हमला करने का आरोप है। बिभव को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये ड्यूटी मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया। उन्होंने बिभव की हिरासत अवधि बढ़ाते हुए पुलिस को उन्हें 22 जून को पेश करने का निर्देश दिया। इससे पहले शुक्रवार को अदालत ने जांच अधिकारी की अनुपस्थिति को देखते हुए बिभव की हिरासत एक दिन के लिए बढ़ा दी थी। 

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बता दें कि 13 मई को दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष स्वाति मालीवाल और राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मिलने उनके आवास पर गई थीं। आरोप है कि वहां सीएम आवास के ड्राइंगरूम में मुख्यमंत्री के निजी सचिव बिभव कुमार ने न सिर्फ स्वाति के साथ मारपीट की बल्कि उनके साथ बदसलूकी भी की।

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मामले के बाद स्वाति की ओर से पीसीआर कॉल की गई थी, लेकिन तीन दिन तक उन्होंने पुलिस को शिकायत नहीं दी। बाद में थाने 16 मई को स्वाति की ओर से शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया था। मामला दर्ज होते ही बिभव वहां से गायब हो गए थे। पुलिस ने 18 मई को उनको सीएम आवास से गिरफ्तार किया।

सबूत मिटाने के भी हैं आरोप
सिविल लाइंस थाना पुलिस ने इसी मामले में बिभव कुमार के खिलाफ सबूत मिटाने और झूठी जानकारी देने मामले में आईपीसी की धारा 201 को जोड़ा है। उत्तरी जिला पुलिस उपायुक्त मनोज कुमार मीना ने सबूत मिटाने की धारा जोड़े जाने की पुष्टि कर चुके हैं। आरोप है कि मामला दर्ज होने के बाद बिभव कुमार ने मुंबई जाकर अपना मोबाइल फोन फॉर्मेट कर दिया था। पुलिस बिभव को दो बाहर मुंबई भी लेकर गई, लेकिन बिभव ने पुलिस की जांच में सहयोग नहीं किया।

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