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Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   The High Court set a timeline for removing encroachments and repairing the road on the Sagarpur-Kailashpuri-Palam stretch.

Delhi NCR News: हाईकोर्ट ने सागरपुर-कैलाशपुरी-पालम रोड से अतिक्रमण हटाने और सड़क मरम्मत के लिए समयसीमा तय की

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 16 Aug 2026 07:33 PM IST
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- पी डब्ल्यू डी को निर्देश 6 सप्ताह में सीमांकन पूरा कर 8 सप्ताह में काम शुरू करें
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- स्थानीय आरडब्ल्यूए ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर करीब 3 किलोमीटर लंबी सड़क पर हो रही परेशानी को कोर्ट के सामने रखा था
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली।
दिल्ली हाईकोर्ट ने सागरपुर-कैलाशपुरी-पालम रोड पर अवैध अतिक्रमण हटाने और सड़क की मरम्मत और पुनर्निर्माण के लिए प्रशासन की सख्त समयसीमा तय की है। याचिका का निपटारा करते हुए मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस करिया की खंडपीठ ने 12 अगस्त को आदेश पारित किया। यह याचिका विक्टरी वेलफेयर एसोसिएशन ने दाखिल की थी।याचिका में दक्षिण-पश्चिम दिल्ली की इस करीब तीन किलोमीटर लंबी सड़क पर अवैध अतिक्रमण और अधूरी सीमांकन प्रक्रिया के कारण 25.15 मीटर राइट ऑफ वे वाली सड़क की मरम्मत और पुनर्निर्माण न हो पाने की शिकायत की गई थी। सरकार की ओर से पेश वकील ने बताया कि सीमांकन प्रक्रिया पूरी कराने के लिए राजस्व अधिकारियों से संपर्क किया जा चुका है। सीमांकन पूरा होते ही अतिक्रमण हटाया जाएगा और सड़क का पुनर्निर्माण जल्द शुरू किया जाएगा। अदालत ने सार्वजनिक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) और राजस्व विभाग के संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे सीमांकन प्रक्रिया जल्द-से-जल्द पूरी करें। इसके बाद कानून के मुताबिक अतिक्रमण हटाकर सड़क की मरम्मत/पुनर्निर्माण शुरू करें। अदालत ने साफ कहा कि यदि सीमांकन लंबित है तो उसे आज से छह सप्ताह के अंदर पूरा किया जाए। उसके बाद आठ सप्ताह के अंदर अवैध अतिक्रमण हटाने और सड़क की मरम्मत और पुनर्निर्माण का काम शुरू किया जाए। अदालत ने पीडब्ल्यूडी के संबंधित कार्यकारी अभियंता को आपस में सहयोग कर यह प्रक्रिया पूरा करने का निर्देश दिया। अगर किसी कारण से समयसीमा का पालन नहीं हो पाए तो संबंधित पक्ष अदालत में समय बढ़ाने के लिए आवेदन कर सकते हैं।
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