{"_id":"60ad3c31c57b035e7107fc86","slug":"big-relief-to-lawyers-in-lockdown-lawyers-can-move-anywhere-by-showing-id-card-in-delhi","type":"story","status":"publish","title_hn":"दिल्ली: लॉकडाउन में वकीलों को बड़ी राहत, आईडी कार्ड दिखाकर कहीं भी आ-जा सकते हैं वकील","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
दिल्ली: लॉकडाउन में वकीलों को बड़ी राहत, आईडी कार्ड दिखाकर कहीं भी आ-जा सकते हैं वकील
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
Published by: शाहरुख खान
Updated Tue, 25 May 2021 11:34 PM IST
सार
न्यायमूर्ति सुरेश कैत के समक्ष सुनवाई के दौरान याची अधिवक्ता धर्मेन्द्र ने कहा कि पुलिस वकीलों को जबरन कर्फ्यू पास के लिए मजबूर कर रही है और उनको ई-पास बनाने के कह रही है।
विज्ञापन
फाइल फोटो
विज्ञापन
विस्तार
दिल्ली सरकार ने कहा कि किसी भी वकील के लिए लॉकडाउन के दौरान आने-जाने के लिए पास की जरूरत नहीं है। सरकार ने कहा कि वे वकील होने के नाते अपना वैध आईकार्ड ही दिखा सकते है। सरकार ने यह जवाब हाईकोर्ट के समक्ष एक वकील की याचिका पर दिया।
न्यायमूर्ति सुरेश कैत के समक्ष सुनवाई के दौरान याची अधिवक्ता धर्मेन्द्र ने कहा कि पुलिस वकीलों को जबरन कर्फ्यू पास के लिए मजबूर कर रही है और उनको ई-पास बनाने के कह रही है।
उन्होंने कहा कि 19 अप्रैल 21 को जारी आदेश के तहत वकीलों को पास बनाने की जरूरत नहीं है बल्कि उनका आई कार्ड ही मान्य है। ऐसे में पुलिस को उक्त आदेश को मानने का निर्देश देते हुए वकीलों को परेशान करना बंद करने का निर्देश दिया जाए।
अदालत ने दिल्ली सरकार के तर्क पर याचिका का निपटारा करते हुए संबंधित अथारिटी को निर्देश दिया कि वैध आई कार्ड धारक किसी भी वकील को न रोका जाए।
Trending Videos
न्यायमूर्ति सुरेश कैत के समक्ष सुनवाई के दौरान याची अधिवक्ता धर्मेन्द्र ने कहा कि पुलिस वकीलों को जबरन कर्फ्यू पास के लिए मजबूर कर रही है और उनको ई-पास बनाने के कह रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन
उन्होंने कहा कि 19 अप्रैल 21 को जारी आदेश के तहत वकीलों को पास बनाने की जरूरत नहीं है बल्कि उनका आई कार्ड ही मान्य है। ऐसे में पुलिस को उक्त आदेश को मानने का निर्देश देते हुए वकीलों को परेशान करना बंद करने का निर्देश दिया जाए।
अदालत ने दिल्ली सरकार के तर्क पर याचिका का निपटारा करते हुए संबंधित अथारिटी को निर्देश दिया कि वैध आई कार्ड धारक किसी भी वकील को न रोका जाए।