सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Naveen Jindal has got permission from Delhi Court to go abroad

Coal Scam: दिल्ली कोर्ट से नवीन जिंदल को मिली राहत, विदेश जाने की अनुमति; इन शर्तों का करना होगा पालन

अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: अनुज कुमार Updated Sat, 09 Sep 2023 06:17 PM IST
सार

दिल्ली कोर्ट ने कांग्रेस नेता और बिजनेसमैन नवीन जिंदल को विदेश जाने की अनुमति दे दी है। उन्हें 11 से 13 सितंबर के बीच ओमान और यूएई की यात्रा पर जाना है। नवीन जिंदल के ऊपर कोयला घोटाला मामले के तीन आरोप लगे हैं।

विज्ञापन
Naveen Jindal has got permission from Delhi Court to go abroad
नवीन जिंदल - फोटो : अमर उजाला
विज्ञापन

विस्तार
Follow Us

दिल्ली कोर्ट ने कांग्रेस नेता और बिजनेसमैन नवीन जिंदल को विदेश जाने की अनुमति दे दी है। उन्हें 11 से 13 सितंबर के बीच ओमान और यूएई की यात्रा पर जाना है। नवीन जिंदल कोयला घोटाला मामले में आरोपी हैं। उनके ऊपर तीन केस चल रहे हैं।
Trending Videos


दिल्ली कोर्ट के स्पेशल जज अरुण भारद्वाज ने जिंदल को विदेश जाने की अनुमति दी है। क्योंकि इससे पहले भी जिंदल कई बार विदेश की यात्रा पर जा चुके हैं और ट्रायल के दौरान वापस भारत भी लौटे हैं। जज ने कहा कि कोर्ट की राय है कि आवेदक 11 से 13 सितंबर के बीच ओमान और यूएई की यात्रा के लिए अनुमति का हकदार है। जज ने जिंदल को सीधे तौर पर एक करोड़ रुपये जमा करने का आदेश दिया है। साथ ही कोर्ट ने कहा है कि किसी भी सबूत के साथ छेड़छाड़ करने और किसी भी मामले में गवाह को प्रभावित करने की कोशिश न करें। 
विज्ञापन
विज्ञापन


जिंदल अपने बिजनेस के सिलसिले में दो देशों की यात्रा पर जाने के लिए कोर्ट में याचिका दायर की थी। जिस एक मामले में नवीन जिंदल आरोपी हैं। वह झारखंड के अमरकोंडा मुर्गदंगल कोल ब्लॉक आवंटन मामले में अनियमितता बरतने का आरोपी है। जिसकी सीबीआई जांच कर रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Election
एप में पढ़ें

Followed