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Delhi News: राजधानी में 11 श्रेणियों की इमारतों के लिए फायर एनओसी लेना अनिवार्य
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हाल में हुई आग लगने की कई घटनाओं के बीच दिल्ली फायर सर्विस ने जारी की सूची
दो या अधिक स्तर वाले बेसमेंट भी दायरे में
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। राजधानी में लगातार सामने आ रही आग की घटनाओं के बीच दिल्ली फायर सर्विस (डीएफएस) ने स्पष्ट किया है कि 11 श्रेणियों की इमारतों के लिए फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट (फायर एनओसी) अनिवार्य है। विभाग ने सार्वजनिक नोटिस जारी कर भवन मालिकों और संचालकों से कहा है कि जिन भवनों के पास वैध फायर एनओसी नहीं है, वे तत्काल आवेदन करें। साथ ही दो या अधिक स्तर वाले बेसमेंट को भी फायर सेफ्टी प्रमाणपत्र के दायरे में शामिल किए जाने की जानकारी दी गई है।
डीएफएस के अनुसार, राष्ट्रीय भवन निर्माण संहिता-2026, दिल्ली फायर सर्विस अधिनियम-2007 और नियम-2010 के तहत निर्धारित श्रेणियों के भवनों में अग्नि सुरक्षा उपाय और फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट अनिवार्य है। विभाग का कहना है कि हालिया कई अग्निकांड के बाद यह नोटिस लोगों को जागरूक करने और सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करने के लिए जारी किया गया है। नोटिस के मुताबिक 15 मीटर से अधिक ऊंचाई अथवा पांच या अधिक मंजिल वाले आवासीय और व्यावसायिक भवनों को फायर एनओसी लेनी होगी। वहीं 12 मीटर से अधिक ऊंचाई या चार अथवा अधिक मंजिल वाले होटल और गेस्ट हाउस भी इस दायरे में आते हैं। स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, संस्थागत और वाणिज्यिक भवनों के लिए नौ मीटर से अधिक ऊंचाई या तीन अथवा अधिक मंजिल होने पर फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट जरूरी है। इसके अलावा 250 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल वाले औद्योगिक, सभा और भंडारण भवनों तथा 100 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल वाले खतरनाक गतिविधियों से जुड़े भवनों को भी फायर एनओसी रखना अनिवार्य है। विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि दो या उससे अधिक स्तर वाले बेसमेंट वाले भवनों को भी फायर सेफ्टी प्रमाणपत्र लेना होगा।
एनओसी लेने के बाद नवीनीकरण कराना जरूरी
डीएफएस अधिकारियों के अनुसार आवासीय भवनों (होटल छोड़कर) के लिए जारी फायर एनओसी पांच वर्ष तक वैध रहती है, जबकि होटल समेत अन्य गैर-आवासीय भवनों के लिए इसकी वैधता तीन वर्ष है। प्रमाणपत्र की अवधि समाप्त होने पर ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से नवीनीकरण कराया जा सकता है। हाल के महीनों में मालवीय नगर, पालम, विवेक विहार और गोविंदपुरी में हुई आग की घटनाओं में कई लोगों की जान गई है। इन्हीं घटनाओं के बाद फायर विभाग ने भवनों में अग्नि सुरक्षा मानकों के पालन पर विशेष जोर देना शुरू किया है।
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इन भवनों के लिए जरूरी है फायर एनओसी
-15 मीटर से ऊंचे आवासीय भवन
-15 मीटर से ऊंचे व्यावसायिक भवन
-12 मीटर से ऊंचे होटल व गेस्ट हाउस
-9 मीटर से ऊंचे शैक्षणिक भवन
-9 मीटर से ऊंचे संस्थागत भवन
-9 मीटर से ऊंचे वाणिज्यिक भवन
-250 वर्गमीटर से बड़े सभा भवन
-250 वर्गमीटर से बड़े औद्योगिक भवन
-250 वर्गमीटर से बड़े भंडारण भवन
-100 वर्गमीटर से बड़े खतरनाक भवन
-दो या अधिक स्तर वाले बेसमेंट वाले भवन
दो या अधिक स्तर वाले बेसमेंट भी दायरे में
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। राजधानी में लगातार सामने आ रही आग की घटनाओं के बीच दिल्ली फायर सर्विस (डीएफएस) ने स्पष्ट किया है कि 11 श्रेणियों की इमारतों के लिए फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट (फायर एनओसी) अनिवार्य है। विभाग ने सार्वजनिक नोटिस जारी कर भवन मालिकों और संचालकों से कहा है कि जिन भवनों के पास वैध फायर एनओसी नहीं है, वे तत्काल आवेदन करें। साथ ही दो या अधिक स्तर वाले बेसमेंट को भी फायर सेफ्टी प्रमाणपत्र के दायरे में शामिल किए जाने की जानकारी दी गई है।
डीएफएस के अनुसार, राष्ट्रीय भवन निर्माण संहिता-2026, दिल्ली फायर सर्विस अधिनियम-2007 और नियम-2010 के तहत निर्धारित श्रेणियों के भवनों में अग्नि सुरक्षा उपाय और फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट अनिवार्य है। विभाग का कहना है कि हालिया कई अग्निकांड के बाद यह नोटिस लोगों को जागरूक करने और सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करने के लिए जारी किया गया है। नोटिस के मुताबिक 15 मीटर से अधिक ऊंचाई अथवा पांच या अधिक मंजिल वाले आवासीय और व्यावसायिक भवनों को फायर एनओसी लेनी होगी। वहीं 12 मीटर से अधिक ऊंचाई या चार अथवा अधिक मंजिल वाले होटल और गेस्ट हाउस भी इस दायरे में आते हैं। स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, संस्थागत और वाणिज्यिक भवनों के लिए नौ मीटर से अधिक ऊंचाई या तीन अथवा अधिक मंजिल होने पर फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट जरूरी है। इसके अलावा 250 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल वाले औद्योगिक, सभा और भंडारण भवनों तथा 100 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल वाले खतरनाक गतिविधियों से जुड़े भवनों को भी फायर एनओसी रखना अनिवार्य है। विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि दो या उससे अधिक स्तर वाले बेसमेंट वाले भवनों को भी फायर सेफ्टी प्रमाणपत्र लेना होगा।
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एनओसी लेने के बाद नवीनीकरण कराना जरूरी
डीएफएस अधिकारियों के अनुसार आवासीय भवनों (होटल छोड़कर) के लिए जारी फायर एनओसी पांच वर्ष तक वैध रहती है, जबकि होटल समेत अन्य गैर-आवासीय भवनों के लिए इसकी वैधता तीन वर्ष है। प्रमाणपत्र की अवधि समाप्त होने पर ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से नवीनीकरण कराया जा सकता है। हाल के महीनों में मालवीय नगर, पालम, विवेक विहार और गोविंदपुरी में हुई आग की घटनाओं में कई लोगों की जान गई है। इन्हीं घटनाओं के बाद फायर विभाग ने भवनों में अग्नि सुरक्षा मानकों के पालन पर विशेष जोर देना शुरू किया है।
इन भवनों के लिए जरूरी है फायर एनओसी
-15 मीटर से ऊंचे आवासीय भवन
-15 मीटर से ऊंचे व्यावसायिक भवन
-12 मीटर से ऊंचे होटल व गेस्ट हाउस
-9 मीटर से ऊंचे शैक्षणिक भवन
-9 मीटर से ऊंचे संस्थागत भवन
-9 मीटर से ऊंचे वाणिज्यिक भवन
-250 वर्गमीटर से बड़े सभा भवन
-250 वर्गमीटर से बड़े औद्योगिक भवन
-250 वर्गमीटर से बड़े भंडारण भवन
-100 वर्गमीटर से बड़े खतरनाक भवन
-दो या अधिक स्तर वाले बेसमेंट वाले भवन