Admission: दिल्ली के 12 विशेष स्कूलों में दाखिले शुरू, नौ मार्च से कर सकेंगे पंजीकरण, सीट आवंटन एक अप्रैल को
दिल्ली सरकार ने 12 सरकारी व सहायता प्राप्त विशेष स्कूलों में दाखिले की प्रक्रिया शुरू की है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 9 से 17 मार्च तक होगा। दस्तावेज सत्यापन 18 से 23 मार्च के बीच होगा। सीट आवंटन 1 अप्रैल को किया जाएगा और जरूरत पड़ने पर 24 मार्च को ड्रा निकाला जाएगा।
विस्तार
Delhi Special Schools Admission 2026: दिल्ली सरकार ने मौजूदा शैक्षणिक सत्र के लिए 12 सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त विशेष स्कूलों में प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर दी है। इन स्कूलों में दाखिले के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 9 मार्च से शुरू होगा। दिल्ली के शिक्षा निदेशालय (DoE) के अनुसार, इन स्कूलों के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 17 मार्च तक किया जा सकेगा। यह प्रवेश प्रक्रिया नर्सरी से लेकर कक्षा 10 और कक्षा 12 तक के लिए लागू होगी।
18 से 23 मार्च तक दस्तावेजों का सत्यापन
पंजीकरण के बाद अभिभावकों को 18 मार्च से 23 मार्च के बीच संबंधित स्कूलों में जाकर जरूरी दस्तावेज जमा करने और उनका सत्यापन कराना होगा। यह प्रक्रिया स्कूल के कार्य समय के दौरान पूरी की जाएगी।
1 अप्रैल को होगा स्कूल आवंटन
शिक्षा निदेशालय के मुताबिक, सीटों की उपलब्धता के आधार पर 1 अप्रैल को छात्रों को स्कूल आवंटित किए जाएंगे। विभाग का लक्ष्य है कि पूरी प्रवेश प्रक्रिया 2 अप्रैल तक पूरी कर ली जाए।
ज्यादा आवेदन होने पर निकलेगा ड्रा
यदि किसी कक्षा में आवेदनों की संख्या उपलब्ध सीटों से अधिक होती है, तो चयन लॉटरी प्रणाली यानी ड्रा ऑफ लॉट्स के माध्यम से किया जाएगा। यह ड्रा 24 मार्च को सुबह 11 बजे स्कूल प्रबंधन समिति के सदस्यों और अभिभावकों की मौजूदगी में आयोजित किया जाएगा।
25 मार्च को भेजी जाएगी अंतिम सूची
दस्तावेजों की जांच और चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद स्कूलों के प्रधानाचार्य 25 मार्च को चयनित छात्रों की अंतिम सूची इनक्लूसिव एजुकेशन ब्रांच मुख्यालय को भेजेंगे।
खाली सीटों पर वेटिंग लिस्ट से दाखिला
अगर शुरुआती आवंटन के बाद कुछ सीटें खाली रह जाती हैं, तो वेटिंग लिस्ट में शामिल बच्चों को 3 से 5 अप्रैल के बीच उनकी क्रम संख्या के अनुसार प्रवेश दिया जाएगा।
दिव्यांग बच्चों के लिए विशेष स्कूल
ये 12 विशेष स्कूल दिव्यांग बच्चों को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। यहां दृष्टिबाधित और बौद्धिक दिव्यांगता वाले बच्चों के लिए विशेष शिक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। प्रवेश के लिए आयु सीमा और दिव्यांगता की श्रेणियां संबंधित नियमों और दिशानिर्देशों के अनुसार तय की गई हैं।
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