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जिया खान केसः HC का आदेश- 'सूरज पंचोली के खिलाफ जारी रहेगी सुनवाई'

Fri, 01 Sep 2017 10:34 AM IST
amarujala.com- Presented by :मंजू ममगाईं
amarujala.com- Presented by :मंजू ममगाईं Updated Fri, 01 Sep 2017 10:34 AM IST
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Bombay HC directs lower court to proceed with trial against Sooraj Pancholi in Jiah Khan case
jiah khan
बॉलीवुड अभिनेत्री जिया खान आत्महत्या मामले से सुर्खियों में आए आदित्य पंचोली के बेटे सूरज पंचोली एक बार फिर सुर्खियों में आ गए हैं। जिया की मम्मी राबिया ने ये दावा किया था कि उनकी बेटी जिया ने आत्महत्या नहीं की बल्कि उसका मर्डर सूरज ने किया है।
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हाल ही में इस केस पर एक बयान आया है। बता दें कि इस पूरे मामले में निचली अदालत में सुनवाई जारी रहेगी। बांबे हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि जिया खान मामले के मुकदमे की सुनवाई पर रोक नहीं लगाई गई है। लिहाजा, निचली अदालत मामले की सुनवाई जारी रखी जाएगी।
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हाईकोर्ट में जिया की मां राबिया ने याचिका दायर की है, जिस पर सुनवाई चल रही है। इस मामले में फिल्म अभिनेता आदित्य पंचोली के बेटे सूरज को आरोपी बनाया गया है। याचिका में जिया की मां ने विशेष वकील रहे दिनेश तिवारी की नियुक्ति के निर्णय को रद्द करने के महाराष्ट्र सरकार के फैसले को चुनौती दी है। 

बृहस्पतिवार को बांबे हाईकोर्ट के जज आरएम सावंत और एसएस शिंदे की मौजूदगी में इस मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान राबिया के वकील ने याचिका में जरूरी बदलाव की मांग भी की। इस पर वहां मौजूद जज ने कहा कि वो क्या बदलाव चाहते हैं इसकी जानकारी उन्हें दी जाए तब तक निचली अदालत इस मामले से जुड़े मुकदमे की सुनवाई जारी रख सकती है।

इसके बाद अदालत ने मामले की सुनवाई 11 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दी। वहीं, सीबीआई की ओर से पैरवी कर रहे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने कहा कि हाईकोर्ट ने इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपी थी। इस मामले में एक आरोप पत्र भी दायर किया है इसलिए सरकार को इसकी पैरवी के लिए वकील नियुक्त करने का अधिकार है।

गौरतलब है कि 3 जून 2013 में जिया खान की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। उसकी लाश उनके घर में पंखे से लटकी पाई गई थी। वह सूरज पंचोली की गर्लफ्रेंड थी। इसके चलते सूरज पर जिया खान को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगा था।


मुंबई पुलिस ने आत्महत्या का मामला दर्ज किया था। लेकिन, जिया की मां राबिया खान ने अपने बेटी के उन दिनों सबसे करीबी रहे सूरज पंचोली पर जिया को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया था।

राबिया के सूरज पर जिया की हत्या का आरोप लगाने के बाद पुलिस ने 10 जून 2013 को आईपीसी की धारा 306 के तहत पंचोली को गिरफ्तार किया था। लेकिन, 21 दिनों बाद 2 जुलाई 2013 को उसे जमानत मिल गई थी। 
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