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चेक बाउंस मामला: राजपाल को मिली कनाडा जाने की मंजूरी, SC के इन निर्देशों का करना होगा पालन; जानें पूरा मामला
Thu, 15 Oct 2026 01:56 PM IST
संदेश मेहरा
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
Published by: संदेश मेहरा
Updated Thu, 15 Oct 2026 01:56 PM IST
सार
Rajpal Yadav: बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। चेक बाउंस मामले में चल रहे विवाद के बीच अदालत ने थोड़ी नर्मी दिखाई है। जानिए क्या है पूरा मामला।
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राजपाल यादव
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
एक्टर राजपाल यादव चेक बाउंस मामले को लेकर काफी वक्त से चर्चा में हैं। फिलहाल ये केस सुप्रीम कोर्ट में जारी है। इस बीच कोर्ट की ओर से उनके लिए राहत भरी खबर सामने आई है। जानिए क्या है मामले पर नया अपडेट।
कनाडा जाने की दी अनुमति
दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने राजपाल यादव को फिल्म की शूटिंग के लिए कनाडा जाने की अनुमति देने का रास्ता साफ कर दिया है। हालांकि, इसके लिए उन्हें ट्रायल कोर्ट की ओर से लगाई गई शर्तों का पालन करना होगा। अदालत ने राजपाल यादव और उनके लेनदारों के बीच चल रहे आर्थिक विवाद को सुलझाने के लिए मध्यस्थता का भी निर्देश दिया है।
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कनाडा जाने की दी अनुमति
दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने राजपाल यादव को फिल्म की शूटिंग के लिए कनाडा जाने की अनुमति देने का रास्ता साफ कर दिया है। हालांकि, इसके लिए उन्हें ट्रायल कोर्ट की ओर से लगाई गई शर्तों का पालन करना होगा। अदालत ने राजपाल यादव और उनके लेनदारों के बीच चल रहे आर्थिक विवाद को सुलझाने के लिए मध्यस्थता का भी निर्देश दिया है।
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राजपाल यादव
- फोटो : अमर उजाला
सुप्रीम कोर्ट के इन निर्देशों का करना होगा पालन
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान अभिनेता की ओर से पेश हुए वकील विक्रांत यादव ने उनका पासपोर्ट जारी करने की मांग की। उन्होंने बताया कि राजपाल यादव को अपने काम के सिलसिले में विदेश जाना पड़ सकता है। इसके बाद अदालत ने कहा कि अभिनेता ट्रायल कोर्ट की शर्तों के अधीन अपना पासपोर्ट जारी कराने की मांग कर सकते हैं। विदेश यात्रा से पहले उन्हें संबंधित शर्तों को पूरा करना होगा।
अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि विदेश से लौटने के बाद राजपाल यादव को ट्रायल कोर्ट को इसकी जानकारी देनी होगी। इससे वह अपने प्रोफेशनल काम को जारी रख सकेंगे, लेकिन उन्हें अदालत के निर्देशों का पालन करना होगा।
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान अभिनेता की ओर से पेश हुए वकील विक्रांत यादव ने उनका पासपोर्ट जारी करने की मांग की। उन्होंने बताया कि राजपाल यादव को अपने काम के सिलसिले में विदेश जाना पड़ सकता है। इसके बाद अदालत ने कहा कि अभिनेता ट्रायल कोर्ट की शर्तों के अधीन अपना पासपोर्ट जारी कराने की मांग कर सकते हैं। विदेश यात्रा से पहले उन्हें संबंधित शर्तों को पूरा करना होगा।
अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि विदेश से लौटने के बाद राजपाल यादव को ट्रायल कोर्ट को इसकी जानकारी देनी होगी। इससे वह अपने प्रोफेशनल काम को जारी रख सकेंगे, लेकिन उन्हें अदालत के निर्देशों का पालन करना होगा।
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राजपाल यादव
- फोटो : इंस्टाग्राम
आर्थिक विवाद सुलझाने के लिए होगी मध्यस्थता
सुप्रीम कोर्ट ने राजपाल यादव और उनके लेनदारों के बीच चल रहे आर्थिक विवाद को मध्यस्थता के लिए भेज दिया है। अदालत ने इस मामले में दोनों पक्षों के बीच आपसी सहमति से समाधान निकालने की संभावना जताई। सुनवाई के दौरान अदालत की रजिस्ट्री में दो करोड़ रुपये जमा होने की बात भी सामने आई।
मामले को सुलझाने के लिए अदालत ने एक मध्यस्थ नियुक्त किया है। दोनों पक्षों को मध्यस्थ से संपर्क कर बातचीत की तारीख तय करने का निर्देश दिया गया है। जरूरत पड़ने पर मध्यस्थ उन्हें आमने-सामने या ऑनलाइन बातचीत के लिए बुला सकते हैं।
अदालत का मानना है कि मामले से जुड़े मुद्दों और इसकी जटिलता को देखते हुए आपसी बातचीत के जरिए विवाद सुलझाने की कोशिश की जानी चाहिए। अब मध्यस्थता के जरिए राजपाल यादव और उनके लेनदारों के बीच बकाया रकम से जुड़े विवाद का समाधान निकालने की कोशिश होगी।
सुप्रीम कोर्ट ने राजपाल यादव और उनके लेनदारों के बीच चल रहे आर्थिक विवाद को मध्यस्थता के लिए भेज दिया है। अदालत ने इस मामले में दोनों पक्षों के बीच आपसी सहमति से समाधान निकालने की संभावना जताई। सुनवाई के दौरान अदालत की रजिस्ट्री में दो करोड़ रुपये जमा होने की बात भी सामने आई।
मामले को सुलझाने के लिए अदालत ने एक मध्यस्थ नियुक्त किया है। दोनों पक्षों को मध्यस्थ से संपर्क कर बातचीत की तारीख तय करने का निर्देश दिया गया है। जरूरत पड़ने पर मध्यस्थ उन्हें आमने-सामने या ऑनलाइन बातचीत के लिए बुला सकते हैं।
अदालत का मानना है कि मामले से जुड़े मुद्दों और इसकी जटिलता को देखते हुए आपसी बातचीत के जरिए विवाद सुलझाने की कोशिश की जानी चाहिए। अब मध्यस्थता के जरिए राजपाल यादव और उनके लेनदारों के बीच बकाया रकम से जुड़े विवाद का समाधान निकालने की कोशिश होगी।
राजपाल यादव
- फोटो : सोशल मीडिया
क्या है राजपाल यादव का चेक बाउंस मामला?
साल 2010 में राजपाल यादव ने अपनी डायरेक्टोरियल डेब्यू फिल्म 'अता पता लापता' बनाने के लिए मुर्गली प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी से पांच करोड़ रुपये की राशि लोन के रूप में ली थी। 'अता पता लापता' बॉक्स ऑफिस पर चली नहीं। कथित तौर पर राजपाल यादव को आर्थिक नुकसान हुआ। कर्ज के रूप में ली गई कंपनी की धनराशि वे लौटा नहीं पाए।
कंपनी ने राजपाल यादव के खिलाफ केस किया और साथ ही यह आरोप भी लगाया कि उन्होंने लोन वापस करने के लिए जो कुछ चेक जारी किए थे वे सभी बाउंस हो गए। एक्टर के खिलाफ चेक बाउंस का केस दर्ज किया गया। ये चेक फिल्म प्रोडक्शन के लिए दिए गए थे, लेकिन पैसे नहीं मिले।
साल 2010 में राजपाल यादव ने अपनी डायरेक्टोरियल डेब्यू फिल्म 'अता पता लापता' बनाने के लिए मुर्गली प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी से पांच करोड़ रुपये की राशि लोन के रूप में ली थी। 'अता पता लापता' बॉक्स ऑफिस पर चली नहीं। कथित तौर पर राजपाल यादव को आर्थिक नुकसान हुआ। कर्ज के रूप में ली गई कंपनी की धनराशि वे लौटा नहीं पाए।
कंपनी ने राजपाल यादव के खिलाफ केस किया और साथ ही यह आरोप भी लगाया कि उन्होंने लोन वापस करने के लिए जो कुछ चेक जारी किए थे वे सभी बाउंस हो गए। एक्टर के खिलाफ चेक बाउंस का केस दर्ज किया गया। ये चेक फिल्म प्रोडक्शन के लिए दिए गए थे, लेकिन पैसे नहीं मिले।
राजपाल यादव
- फोटो : इंस्टाग्राम@rajpalofficial
राजपाल यादव की हालिया फिल्में
ये भी पढ़ें- जेलर 2 एक्स रिव्यू: क्या पहले पार्ट से बेहतर है 'जेलर 2'? इस बात से निराश हुए फैंस; जानें यूजर्स का रिएक्शन
- राजपाल यादव फिल्म ‘भूत बांग्ला’ और ‘वेलकम टू द जंगल’ में भी नजर आए।
- दोनों ही फिल्मों में लीड रोल में अक्षय कुमार थे।
- इन कॉमेडी फिल्मों में राजपाल यादव ने खूब रंग जमाया।
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