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यौन शोषण मामले में आदित्य पंचोली की कोर्ट में पेशी, अभिनेता ने फिर दोहराई एफआईआर रद्द करने की मांग

एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: ज्योति राघव Updated Tue, 24 Feb 2026 01:35 PM IST
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सार

Bollywood Actor Aditya Pancholi: अभिनेता आदित्य पंचोली से जुड़े यौन शोषण मामले की आज मंगलवार को बॉम्बे हाईकोर्ट में 28वीं सुनवाई हुई। आदित्य पंचोली कोर्ट में पेश हुए। इस दौरान उन्होंने एक बार फिर अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग की।

The Bombay High Court held the 28th hearing in the Physical assault involving actor Aditya Pancholi
यौन शोषण मामले में कोर्ट में पेश हुए आदित्य पंचोली - फोटो : आईएएनएस
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विस्तार

अभिनेता आदित्य पंचोली पर यौन शोषण का आरोप है। अभिनेता ने इस मामले में अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने के सिलसिले में याचिका दायर की है। इस पर आज बॉम्बे हाईकोर्ट में 28वीं बार सुनवाई हुई। आदित्य पंचोली कोर्ट में पेश हुए और उन्होंने फिर अपनी मांग दोहराई की एफआईआर रद्द की जाए। मामले की अगली सुनवाई अब मार्च में होगी। 

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2019 में की गई थी एक्टर के खिलाफ शिकायत
आईएएनएस की रिपोर्ट के मुताबिक, बॉलीवुड अभिनेता आदित्य पंचोली से जुड़े यौन शोषण मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट में मंगलवार को 28वीं सुनवाई हुई, जिसमें अभिनेता अदालत में पेश हुए। यह मामला साल 2019 में वर्सोवा पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई एफआईआर से संबंधित है। इसमें आरोप लगाया गया था कि आदित्य पंचोली ने शिकायतकर्ता महिला अभिनेत्री के साथ साल 2004 से 2009 के बीच यौन शोषण किया। इस लंबित मामले में अभिनेता के वकील ने अदालत से एफआईआर को रद्द करने की मांग दोहराई। अब मामले की अगली सुनवाई 4 मार्च को तय की गई है।

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पीड़िता को भेजे जा चुके हैं 11 बार नोटिस
आदित्य पंचोली ने मीडिया से बातचीत में कहा कि यह मामला रद्द होने वाला है। चूंकि यह मामला अदालत में चल रहा है, इसलिए इस पर कुछ कहना उचित नहीं है। इसमें आगे क्या होगा, यह 4 मार्च को पता चलेगा। वहीं पंचोली के वकील प्रशांत पाटिल ने बताया कि सुनवाई में एफआईआर को रद्द करने की मांग दोहराई गई। पाटिल ने अदालत को बताया कि एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस ने शिकायतकर्ता को जांच के लिए कई बार नोटिस भेजे। पीड़िता को अब तक 11 बार नोटिस भेजे जा चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद वह पुलिस के सामने बयान दर्ज कराने के लिए उपस्थित नहीं हुई।

कोर्ट ने अपनाया सख्त रुख
इस पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए पीड़िता को दोबारा नोटिस जारी कर अगली सुनवाई में उपस्थिति होने के निर्देश दिए। शिकायतकर्ता की ओर से पेश वकील ने समय मांगा और कहा कि उन्हें अपनी क्लाइंट से इंस्ट्रक्शन लेने की आवश्यकता है, ताकि वे अपना पक्ष रख सकें। यह विवाद लंबे समय से सुर्खियों में रहा है। यह मामला 27 जून 2019 को दर्ज किया गया था और यह शिकायत लगभग 15 साल पुरानी घटना के आधार पर की गई थी। शिकायतकर्ता अभिनेत्री ने आरोप लगाया कि पंचोली ने उनके करियर की शुरुआत के समय उन्हें नशीला पदार्थ देकर यौन शोषण किया और उनकी निजी तस्वीरें लीं। उन तस्वीरों को सार्वजनिक करने की धमकी दी गई और लंबे समय तक मानसिक दबाव में रखा गया। इसके चलते पीड़िता ने कानूनी कार्यवाही का फैसला लिया।

आदित्य पंचोली ने दी यह दलील
यौन शोषण मामले में आदित्य पंचोली और उनके वकील ने सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया है। उनका कहना है कि यह मामला झूठा और दुर्भावनापूर्ण है, और शिकायत काफी समय बाद दर्ज की गई। पंचोली ने अपनी याचिका में कहा कि एफआईआर दर्ज करने के पीछे निजी रंजिश की भावना थी। उनका तर्क है कि लंबित मामले और विवादास्पद शिकायत के आधार पर न्यायालय को एफआईआर को रद्द करना चाहिए।

--आईएएनएस

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