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विवादित फिल्म 'काला हिरण' से जुड़ी सलमान की याचिका पर सुनवाई टली; जानिए दिल्ली हाईकोर्ट ने क्या कहा?

एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: ज्योति राघव Updated Fri, 19 Jun 2026 03:19 PM IST
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सार

Kala Hiran Movie Controversy: दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को अभिनेता सलमान खान की उस याचिका पर सुनवाई टाल दी, जिसमें फिल्म 'काला हिरण- द बैटल फॉर लिगेसी' की शूटिंग, प्रमोशन और रिलीज पर रोक लगाने की मांग की गई थी। फिल्म निर्माताओं के वकील ने इस अर्जी का जवाब देने के लिए समय मांगा था।

Delhi High Court defers hearing on Salman Khan plea against Kala Hiran film respondents granted to reply
सलमान खान, काला हिरण पोस्टर - फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार

विवादित फिल्म 'काला हिरण' की रिलीज और प्रचार पर रोक लगाने के लिए अभिनेता सलमान खान ने बीते दिनों दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया था। आज शुक्रवार को अभिनेता की इस याचिका पर कोर्ट ने सुनवाई टाल दी। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, इस मामले की सुनवाई जस्टिस मधु जैन की वेकेशन बेंच ने की।



सलमान खान के वकील ने क्या कहा?
सलमान खान की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट संदीप सेठी ने कोर्ट से अंतरिम सुरक्षा देने का आग्रह किया। उन्होंने तर्क दिया कि फिल्म निर्माता एक्टर की सहमति के बिना उनकी जिंदगी और व्यक्तित्व का कमर्शियल फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। सलमान खान की तरफ से सेठी ने कहा, 'वे मेरी जिंदगी पर फिल्म बना रहे हैं और नोटिस को फाड़ रहे हैं। उन्हें मेरी जिंदगी पर फिल्म बनाने का कोई अधिकार नहीं है। मैं अंतरिम रोक की मांग कर रहा हूं। टीजर पहले ही रिलीज हो चुका है'।
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निर्माताओं की तरफ से मांगा गया समय
वहीं, फिल्म निर्माताओं की ओर से पेश वकील ने अपना जवाब रिकॉर्ड पर रखने के लिए समय मांगा। उन्होंने बताया कि उन्हें बुधवार को ही अर्जी की कॉपी मिली थी। इस अनुरोध का विरोध करते हुए सेठी ने तर्क दिया कि प्रतिवादियों को पहले ही विधिवत सूचना दी जा चुकी है और अदालत में सर्विस का हलफनामा भी दाखिल किया जा चुका है। सुनवाई के दौरान, फिल्म बनाने वालों के वकील ने कोर्ट को बताया कि उन्हें जान से मारने की धमकियां मिल रही थीं और उन्होंने इस बारे में FIR भी दर्ज कराई थी।
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मामले की अगली सुनवाई कब?
सेठी ने आगे कहा कि फिल्म से जुड़ा प्रमोशन का कंटेंट पहले ही जारी किया जा चुका है और तर्क दिया कि प्रतिवादी बिना इजाजत के सलमान खान की पहचान और पब्लिक इमेज का इस्तेमाल जारी नहीं रख सकते। प्रतिवादियों ने किसी भी तरह की अंतरिम राहत देने का विरोध किया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद, कोर्ट ने नोट किया कि प्रोड्यूसर और डायरेक्टर के वकील को हाल ही में शिकायत मिली है और सलमान खान के वकील को निर्देश दिया कि वे दिन के दौरान ही प्रतिवादियों को सभी जरूरी दस्तावेज (प्लीडिंग्स) सौंप दें। अब यह मामला 1 जुलाई को रोस्टर बेंच के सामने सुनवाई के लिए रखा गया है।

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