मलयालम एक्टर दिलीप के मामले में ट्रायल कोर्ट के फैसले का विरोध, अभियोजन पक्ष जल्द उठाएगा बड़ा कदम
South Actor Dileep Case: मलयालम एक्टर दिलीप की मुश्किलें फिर से बढ़ सकती हैं। साल 2017 में उन पर कुछ गंभीर आरोप लगे थे, इस मामले को लेकर कोर्ट में लंबा केस चला। लेकिन हाल ही में उन्हें बरी किया गया है। अब अभियोजन पक्ष इस मामले को लेकर बड़ा कदम उठाने वाला है।
विस्तार
मलयालम एक्टर दिलीप पर 2017 में यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगे थे। इस मामले में हाल ही में ट्रायल कोर्ट ने उन्हें बरी किया। इस बात का विरोध अब अभियोजन पक्ष कर रहा है। वह जल्द ही इस मामले में एक बड़ा कदम उठाने वाले हैं। अभियोजन पक्ष ने इस मामले में केरल हाई कोर्ट में अपील करने की बात कही है।
ट्रायल कोर्ट के फैसले को अभियोजन पक्ष ने गलत बताया
यौन उत्पीड़न मामले में मलयालम एक्टर दिलीप और तीन अन्य लोगों को ट्रायल कोर्ट ने हाल ही में बरी किया। लेकिन अभियोजन पक्ष ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को गलत बताया है। स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर वी अजा कुमार ट्रायल कोर्ट के फैसले की आलोचना की है। उन्होंने डायरेक्टर जनरल प्रॉसिक्यूटर के सामने एक रिपोर्ट पेश की है, जिसमें दिलीप मामले में ट्रायल के कोर्ट के फैसले पर सवाल खड़े किए। रिपोर्ट में कहा गया है कि अधिकांश सबूतों को बिना किसी वैध कारण के या तो नजरअंदाज कर दिया गया या खारिज कर दिया गया। साथ ही छह दोषी व्यक्तियों को केवल 20 साल की कैद की सजा दी गई, जबकि अधिकतम सजा आजीवन कारावास है।
दिलीप मामले में फिर दायर होगी याचिका
पिछले महीने ट्रायल कोर्ट ने एक्टर दिलीप और तीन अन्य को बरी कर दिया था। जबकि मुख्य आरोपी पल्सर सुनी सहित छह आरोपियों को 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई थी। अभियोजन पक्ष से जुड़े वकीलों ने कहा कि राज्य सरकार ने केरल हाई कोर्ट में अपील दायर करने की मंजूरी दे दी है। एक अधिकारी ने बताया कि अपील याचिका जल्द ही कोर्ट में दायर की जाएगी।
क्या है पूरा मामला?
साल 2017 में मलयालम एक्ट्रेस के साथ अपहरण और यौन उत्पीड़न का एक मामला सामने आया था, जिसके आरोपियों में एक्टर दिलीप भी शामिल थे। कोर्ट में दिलीप पर लंबे वक्त तक केस भी चला। लेकिन ट्रायल कोर्ट ने इस मामले में एक्टर को निर्दोष मानते हुए बरी कर दिया था। लेकिन सोशल मीडिया से लेकर मलयालम फिल्म इंडस्ट्री तक में इस बात का खूब विरोध हुआ।