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Ambala News: आरटीई के तहत निजी स्कूलों में दाखिले शुरू, 6 जुलाई तक करना होगा आवेदन
Fri, 03 Jul 2026 03:56 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, अंबाला
संवाद न्यूज एजेंसी, अंबाला
Updated Fri, 03 Jul 2026 03:56 AM IST
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अंबाला। शिक्षा, संस्कृति एवं विकास के तहत हरियाणा सरकार ने निजी स्कूलों में दाखिले की प्रक्रिया शुरू कर दी है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत आर्थिक रूप से कमजोर और अलाभकारी समूहों के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए यह पहल की गई है।
आवेदन की प्रक्रिया 30 जून से शुरू हो गई है जोकि 6 जुलाई रात 11:59:59 बजे तक चलेगी। विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन पंजीकरण किया जा सकता है। दाखिले के लिए आयु सीमा 31 मार्च, 2026 तक नर्सरी के लिए 3 वर्ष होनी चाहिए। इसी प्रकार एलकेजी के तहत 4 वर्ष, जबकि यूकेजी के तहत 5 वर्ष तो वहीं, कक्षा 1 के लिए 6 वर्ष होनी चाहिए। अभिभावकों को परिवार पहचान पत्र और बच्चे के आधार कार्ड की स्कैन कॉपी पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। आवेदकों को अपने घर के 0-1 किलोमीटर के दायरे में आने वाले स्कूल का चयन करना होगा। पंजीकरण के बाद, उम्मीदवारों को संबंधित ब्लॉक स्तरीय समिति के पास मूल दस्तावेजों के साथ सत्यापन के लिए पहुंचना अनिवार्य है।
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गलत जानकारी पर रद हो जाएगा दाखिला
विभाग ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी भी स्तर पर जानकारी गलत पाई जाती है, तो दाखिला रद्द कर दिया जाएगा और अभिभावक पर कार्रवाई की जा सकती है। ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लिए परिवार की वार्षिक आय 1,80,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। किसी भी तकनीकी समस्या या सवाल के लिए अभिभावक कार्य दिवसों में सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक हेल्प डेस्क नंबर 0172-5049801 पर कॉल कर सकते हैं। संवाद
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शिक्षा विभाग के निर्देश अनुसार आरटीआई के तहत निजी स्कूलों में दाखिले की प्रक्रिया शुरु कर दी गई है जोकि 6 जुलाई तक चलेगी। जो भी अभिभावक अपने बच्चों का दाखिल निजी स्कूलों में करवाना चाहते हैं तो वो विभागीय पोर्टल पर जरूरी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। अगर उन्हें कोई समस्या आती है तो वो हेल्प डेस्क या फिर खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।
सुधीर कालड़ा, जिला शिक्षा अधिकारी,अंबाला।
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आवेदन की प्रक्रिया 30 जून से शुरू हो गई है जोकि 6 जुलाई रात 11:59:59 बजे तक चलेगी। विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन पंजीकरण किया जा सकता है। दाखिले के लिए आयु सीमा 31 मार्च, 2026 तक नर्सरी के लिए 3 वर्ष होनी चाहिए। इसी प्रकार एलकेजी के तहत 4 वर्ष, जबकि यूकेजी के तहत 5 वर्ष तो वहीं, कक्षा 1 के लिए 6 वर्ष होनी चाहिए। अभिभावकों को परिवार पहचान पत्र और बच्चे के आधार कार्ड की स्कैन कॉपी पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। आवेदकों को अपने घर के 0-1 किलोमीटर के दायरे में आने वाले स्कूल का चयन करना होगा। पंजीकरण के बाद, उम्मीदवारों को संबंधित ब्लॉक स्तरीय समिति के पास मूल दस्तावेजों के साथ सत्यापन के लिए पहुंचना अनिवार्य है।
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गलत जानकारी पर रद हो जाएगा दाखिला
विभाग ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी भी स्तर पर जानकारी गलत पाई जाती है, तो दाखिला रद्द कर दिया जाएगा और अभिभावक पर कार्रवाई की जा सकती है। ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लिए परिवार की वार्षिक आय 1,80,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। किसी भी तकनीकी समस्या या सवाल के लिए अभिभावक कार्य दिवसों में सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक हेल्प डेस्क नंबर 0172-5049801 पर कॉल कर सकते हैं। संवाद
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शिक्षा विभाग के निर्देश अनुसार आरटीआई के तहत निजी स्कूलों में दाखिले की प्रक्रिया शुरु कर दी गई है जोकि 6 जुलाई तक चलेगी। जो भी अभिभावक अपने बच्चों का दाखिल निजी स्कूलों में करवाना चाहते हैं तो वो विभागीय पोर्टल पर जरूरी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। अगर उन्हें कोई समस्या आती है तो वो हेल्प डेस्क या फिर खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।
सुधीर कालड़ा, जिला शिक्षा अधिकारी,अंबाला।