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Ambala News: एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के हितों की रक्षा करेंगे लॉ ऑफिसर, रेलवे ने जारी किया आदेश

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 29 Jan 2026 12:44 AM IST
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Law officers will protect the interests of SC, ST and OBC classes, Railways issued order
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- लगातार मिल रही शिकायतों के बाद रेलवे ने आरक्षण नियमों की कार्यप्रणाली को दुरुस्त रखने का किया फैसला
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संवाद न्यूज एजेंसी

अंबाला। रेलवे ने आरक्षण नियमों की कार्यप्रणाली को दुरुस्त करने की प्रक्रिया आरंभ कर दी है। इसके लिए बोर्ड ने सभी जोनल रेलवे और उत्पादन इकाइयों को सख्त निर्देश जारी किए हैं कि आरक्षण सेल में कर्मचारियों की कमी न होने दी जाए। विशेष रूप से एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के हितों की रक्षा के लिए लॉ असिस्टेंट या चीफ लॉ असिस्टेंट की तैनाती को अनिवार्य कर दिया गया है।

बोर्ड ने पाया है कि कुछ जोनल रेलवे में पुराने निर्देशों का पालन सही भावना से नहीं किया जा रहा है। हाल ही में नई दिल्ली में ऑल इंडिया एससी/एसटी रेलवे एम्प्लॉइज एसोसिएशन के साथ हुई उच्च स्तरीय बैठक में यह मुद्दा प्रमुखता से उठा था। इसके बाद डीजी/एचआर की अध्यक्षता में हुई बैठक के आधार पर बोर्ड ने 2023 के आदेश को फिर से दोहराया है।
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आरक्षण सेल में होंगे कानूनी विशेषज्ञ

रेलवे के नए आदेश के अनुसार, आरक्षण से जुड़े अदालती मामलों के प्रभावी निपटारे के लिए प्रत्येक आरक्षण सेल में एक चीफ लॉ असिस्टेंट या लॉ असिस्टेंट का पद सुनिश्चित किया जाएगा। एससी/एसटी और ओबीसी वर्ग के लिए तैनात संपर्क अधिकारियों की कार्यप्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाया जाएगा। बोर्ड ने साफ किया है कि इन निर्देशों का पालन सभी जोनल रेलवे, उत्पादन इकाइयों और पीएसयू को अनिवार्य रूप से करना होगा।


आरक्षण नियमों के सही क्रियान्वयन और अदालती मामलों के त्वरित निस्तारण के लिए सेल में पर्याप्त स्टाफ और कानूनी विशेषज्ञों का होना आवश्यक है। सभी इकाइयों को इसका कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं।

- एमके मीणा, निदेशक, स्थापना (आरक्षण), रेलवे बोर्ड
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