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Bhiwani News: खाद के साथ अन्य सामान बेचने वालों पर होगी कार्रवाई
संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी
Updated Tue, 08 Jul 2025 12:19 AM IST
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भिवानी। उपायुक्त साहिल गुप्ता ने सहकारी समिति, हैफेड और कृषि विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसान को खाद के साथ कोई अन्य सामान जबरदस्ती न दिया जाए। इसके लिए सभी खाद विक्रेताओं पर कड़ी निगरानी रखी जाए। यदि कोई खाद विक्रेता किसान को खाद के साथ अन्य सामान टैगिंग कर जबरदस्ती देता है और डीएपी व यूरिया के निर्धारित रेट से अधिक पैसे वसूलता है तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वे सोमवार को लघु सचिवालय स्थित अपने कार्यालय में डीएपी और यूरिया के वितरण से संबंधित अधिकारियों को जरूरी निर्देश दे रहे थे।
खाद से इन्कार करने पर लाइसेंस हो सकता है रद्द
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के उप कृषि निदेशक डॉ. विनोद फौगाट ने बताया कि किसानों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होने दी जाएगी। जिले में फिलहाल 8586.85 मीट्रिक टन यूरिया और 1605.05 मीट्रिक टन डीएपी उपलब्ध है। इसके लिए नोडल अधिकारियों को नियुक्त किया गया है। यदि किसी दुकानदार के पास स्टॉक उपलब्ध है तो वह किसान को खाद देने से मना नहीं कर सकता है। यदि ऐसी शिकायत मिली तो दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और उसका स्टॉक जब्त कर लाइसेंस भी रद्द कर दिया जाएगा। डीएपी 1350 प्रति बैग और यूरिया 267.50 रुपये निर्धारित किया गया है। डीएपी और यूरिया के साथ कोई भी अन्य सामान टैंगिग करता है तो शिकायतकर्ता वीडियो बनाकर या अन्य सबूत पेश कर शिकायत पुलिस में दे सकता है। इस माैके पर हैफेड के जिला प्रबंधक पुनीत पंघाल, सहकारी समिति बैंक के महाप्रबंधक सुरेश पाल, सहकारी समिति के सहायक रजिस्ट्रार कृष्ण चंद्र बेनीवाल मौजूद रहे।
खाद की निगरानी के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त
खंड स्तर पर डीएपी एवं यूरिया खाद के स्टॉक की निगरानी के लिए नोडल अधिकारियों को नियुक्त किया गया है। खंड भिवानी में उपमंडल कृषि अधिकारी भिवानी डॉ. संजय कुमार के मोबाइल नंबर 8950488352, खंड बवानीखेड़ा व कैरू में विषय विशेषज्ञ (एग्रो) भिवानी डॉ. जय किशन मो.न.9416169313, खंड तोशाम में विषय विशेषज्ञ (पीपी) भिवानी डॉ. विजय कुमार मो.न.9467610908, खंड लोहारू में उपमंडल कृषि अधिकारी लोहारू डॉ. ईश्वर सिंह मो. न.9050963170, खंड बहल में विषय विशेषज्ञ (पीपी) लोहारू डॉ. राहुल छिल्लर मो.न.8708294414 व सिवानी में उपमंडल कृषि अधिकारी सिवानी डॉ. सुभाष चन्द्र मो.न.9466246934 को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।
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खाद से इन्कार करने पर लाइसेंस हो सकता है रद्द
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के उप कृषि निदेशक डॉ. विनोद फौगाट ने बताया कि किसानों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होने दी जाएगी। जिले में फिलहाल 8586.85 मीट्रिक टन यूरिया और 1605.05 मीट्रिक टन डीएपी उपलब्ध है। इसके लिए नोडल अधिकारियों को नियुक्त किया गया है। यदि किसी दुकानदार के पास स्टॉक उपलब्ध है तो वह किसान को खाद देने से मना नहीं कर सकता है। यदि ऐसी शिकायत मिली तो दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और उसका स्टॉक जब्त कर लाइसेंस भी रद्द कर दिया जाएगा। डीएपी 1350 प्रति बैग और यूरिया 267.50 रुपये निर्धारित किया गया है। डीएपी और यूरिया के साथ कोई भी अन्य सामान टैंगिग करता है तो शिकायतकर्ता वीडियो बनाकर या अन्य सबूत पेश कर शिकायत पुलिस में दे सकता है। इस माैके पर हैफेड के जिला प्रबंधक पुनीत पंघाल, सहकारी समिति बैंक के महाप्रबंधक सुरेश पाल, सहकारी समिति के सहायक रजिस्ट्रार कृष्ण चंद्र बेनीवाल मौजूद रहे।
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खाद की निगरानी के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त
खंड स्तर पर डीएपी एवं यूरिया खाद के स्टॉक की निगरानी के लिए नोडल अधिकारियों को नियुक्त किया गया है। खंड भिवानी में उपमंडल कृषि अधिकारी भिवानी डॉ. संजय कुमार के मोबाइल नंबर 8950488352, खंड बवानीखेड़ा व कैरू में विषय विशेषज्ञ (एग्रो) भिवानी डॉ. जय किशन मो.न.9416169313, खंड तोशाम में विषय विशेषज्ञ (पीपी) भिवानी डॉ. विजय कुमार मो.न.9467610908, खंड लोहारू में उपमंडल कृषि अधिकारी लोहारू डॉ. ईश्वर सिंह मो. न.9050963170, खंड बहल में विषय विशेषज्ञ (पीपी) लोहारू डॉ. राहुल छिल्लर मो.न.8708294414 व सिवानी में उपमंडल कृषि अधिकारी सिवानी डॉ. सुभाष चन्द्र मो.न.9466246934 को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।