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Bhiwani News: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को उम्रकैद की सजा, 20 हजार रुपये जुर्माना
संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी
Updated Tue, 17 Mar 2026 01:04 AM IST
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भिवानी। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरुचि अटरेजा सिंह की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सोमवार को नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने के दोषी बिजेंद्र को उम्रकैद की सजा सुनाई। इसके अलावा दोषी पर 20 हजार रुपये जुर्माना लगाया। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में उसे अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
अदालत में चले अभियोग के अनुसार तोशाम पुलिस थाने के अंतर्गत एक गांव की रहने वाली महिला ने बताया कि 21 मई 2024 को आरोपी ने घर में उसकी नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म किया। अदालत ने गवाहों के बयान और मजबूत साक्ष्यों के आधार पर गांव थिलोड़ जिला भिवानी निवासी बिजेंद्र को दोषी करार देते हुए पॉक्सो एक्ट की धारा 06 के तहत उम्रकैद की सजा और 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। पुलिस अधीक्षक भिवानी सुमित कुमार ने सभी थाना प्रबंधकों को निर्देश दिए हैं कि महिला व बच्चों से संबंधित अपराधों की शिकायत मिलने पर तुरंत प्रभाव से कानूनी कार्रवाई करें।
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अदालत में चले अभियोग के अनुसार तोशाम पुलिस थाने के अंतर्गत एक गांव की रहने वाली महिला ने बताया कि 21 मई 2024 को आरोपी ने घर में उसकी नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म किया। अदालत ने गवाहों के बयान और मजबूत साक्ष्यों के आधार पर गांव थिलोड़ जिला भिवानी निवासी बिजेंद्र को दोषी करार देते हुए पॉक्सो एक्ट की धारा 06 के तहत उम्रकैद की सजा और 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। पुलिस अधीक्षक भिवानी सुमित कुमार ने सभी थाना प्रबंधकों को निर्देश दिए हैं कि महिला व बच्चों से संबंधित अपराधों की शिकायत मिलने पर तुरंत प्रभाव से कानूनी कार्रवाई करें।
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