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Haryana: किसान नेता रवि आजाद की बढ़ी मुश्किलें...भिवानी कोर्ट ने रद्द की जमानत याचिका, 20 दिन से जेल में आरोपी

संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी (हरियाणा) Published by: अंकेश ठाकुर Updated Fri, 09 Jan 2026 08:26 PM IST
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सार

किसान नेता रवि आजाद 20 दिन से जेल में है। वहीं अब कोर्ट ने रवि आजाद की जमानत याचिका को रद्द दिया है। मामला नाबालिग से छेड़छाड़ और अपहरण का है। 

Farmer leader Ravi Azad bail cancelled by Bhiwani Sessions Court
किसान नेता रवि आजाद। - फोटो : संवाद
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विस्तार
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नाबालिग से छेड़छाड़ और अपहरण के मामले में आरोपों से घिरे किसान नेता रवि आजाद की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। शुक्रवार को जिला न्यायालय के सेशन कोर्ट से रवि आजाद की जमानत याचिका रद्द हो गई। वहीं रवि आजाद की फास्ट ट्रैक कोर्ट की ट्रायल पूरी होने तक जेल से बाहर आने को लेकर मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। वहीं अब पंचायत में पीड़ित परिवार की पहचान उजागर किए जाने के मामले में कोर्ट ने दायर याचिका भी मंजूर कर दी है। इसके बाद सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर पीड़ित परिवार की पहचान उजागर करने वालों पर भी अब कानूनी शिकंजा कसता नजर आ रहा है। 

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बहल पुलिस थाना में 12 दिसंबर को पीड़ित परिवार की तरफ से नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ व अपहरण मामले में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। पीड़िता के पिता ने किसान नेता रवि आजाद और उसके साथियों पर गंभीर आरोप लगाए थे। इसी मामले में रवि आजाद ने 15 दिसंबर को पंचायत बुलाई थी। पंचायत में पीड़ित परिवार की पहचान उजागर किए जाने पर भी गंभीर आपत्ति जताई गई और इस मामले में पीड़ित परिवार की तरफ से पुलिस थाना में भी शिकायत दर्ज कराई गई थी। 
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पुलिस ने इस मामले में 19 दिसंबर को रवि आजाद के दो साथियों को गिरफ्तार किया था जबकि 24 दिसंबर को पुलिस ने रवि आजाद को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। रवि की गिरफ्तारी के बाद उसी दिन उनके वकील ने लोहारू कोर्ट में याचिका लगाई, जो तकनीकी कारण बताकर उन्हीं के वकील ने तत्काल वापस भी ले ली थी। अब फिर भिवानी सेशन कोर्ट में रवि की जमानत याचिका लगाई गई थी, जिसे शुक्रवार को अदालत ने खारिज कर दिया। 

पीड़ित पक्ष के वकील अशोक आर्य ने बताया कि सेशन कोर्ट ने रवि आजाद की जमानत याचिका खारिज कर दी है। रवि का मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में है। ऐसे में अब कोर्ट की ट्रायल पूरी होने, यानी केस का फैसला आने तक रवि आजाद का बाहर आना मुश्किल है। वकील ने कहा कि इसके साथ ही उन्होंने पंचायत में पीड़ित पक्ष की पहचान उजागर करने की सूचनाएं व सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के खिलाफ भी कोर्ट में याचिका डाली गई है जो स्वीकार हो गई है।

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