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Hindi News ›   Haryana ›   Chandigarh-Haryana News ›   Allegations of contesting elections with the help of fake certificates, decision on appeal should be taken within 6 months

Chandigarh-Haryana News: फर्जी प्रमाण पत्रों के सहारे चुनाव लड़ने का आरोप, अपील पर 6 माह में हो निर्णय

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- गुरुग्राम की मेयर राज रानी मल्होत्रा सहित अन्य के खिलाफ दाखिल की गई याचिका
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- आरोप के अनुसार अधिकारियों की मिलीभगत से एडीसी ने रविवार को जारी किया पिछड़ा वर्ग-ए की जाति प्रमाण पत्र


चंडीगढ़। गुरुग्राम नगर निगम की मेयर राज रानी मल्होत्रा पर सामान्य श्रेणी से होने के बावजूद फर्जी तरीके से पिछड़ा वर्ग-ए की जाति का प्रमाण पत्र लगाकर चुनाव लड़ने के आरोप को लेकर दाखिल जनहित याचिका का पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट ने निपटारा कर दिया है। कोर्ट को बताया गया था कि जिला स्तर की कमेटी के आदेश के खिलाफ राज्य स्तर की कमेटी के पास उनकी शिकायत लंबित है जिस पर निर्णय नहीं लिया जा रहा है। कोर्ट ने अब 6 माह में निर्णय लेने का आदेश दिया है।



आरोप है कि मल्होत्रा को पिछड़ा वर्ग-ए की जाति का प्रमाणपत्र रविवार के दिन एडीसी की ओर से जारी किया गया। नियमों के अनुसार एडीसी इस तरह के प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अधिकृत नहीं है। यह मामला एक जनहित याचिका के माध्यम से सामने आया है जिसे यशपाल प्रजापति ने दाखिल किया है। याचिका में मांग की गई है कि भाजपा की राज रानी मल्होत्रा और कांग्रेस प्रत्याशी सीमा पाहूजा को जारी की गई पिछड़ा वर्ग-ए की जाति प्रमाण पत्र को अवैध घोषित कर रद्द किया जाए, क्योंकि इन्हें कथित रूप से फर्जी और अवैध तरीके से जारी किया गया था।
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उन्होंने दावा किया कि यह प्रमाण पत्र सरकारी मशीनरी की मिलीभगत से, बिना कानूनी प्रक्रिया का पालन किए और सक्षम प्राधिकारी द्वारा जाति की पुष्टि किए बिना जारी किए गए। हाईकोर्ट ने गत वर्ष अगस्त माह में जनहित याचिका का निपटारा करते हुए गुरुग्राम व हिसार की जिला स्तरीय कमेटी को याची के मांगपत्र पर 30 दिन में निर्णय लेने का आदेश दिया था।

याची ने अब दोबारा याचिका दाखिल करते हुए बताया कि उनके मांगपत्र पर निर्णय ले लिया गया लेकिन इसके खिलाफ उन्होंने राज्य स्तरीय कमेटी के पास अपील की है। इस अपील पर लंबे समय से कोई निर्णय नहीं लिया जा रहा है। कोर्ट ने अब इस याचिका का निपटारा करते हुए राज्य स्तरीय कमेटी को 6 माह के भीतर अपील पर निर्णय लेने का आदेश दिया है।
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