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Chandigarh-Haryana News: ट्रांसफर ड्राइव में सीडीसी पद माने जाएंगे खाली
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मानव संसाधन विभाग ने प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों व बोर्ड-निगमों को जारी किए निर्देश
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने मॉडल ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी (एमओटीपी) के तहत आने वाले कैडरों में करंट ड्यूटी चार्ज (सीडीसी) से जुड़े पदों को लेकर महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। मानव संसाधन विभाग ने सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों व बोर्ड-निगमों को निर्देश दिए हैं कि इन पदों को मोस्ट अर्जेंट श्रेणी में शामिल किया जाए।
निर्देशों के अनुसार जो पद इस समय किसी कर्मचारी के पास करंट ड्यूटी चार्ज (सीडीसी) के रूप में हैं उन्हें ट्रांसफर ड्राइव के लिए रिक्त माना जाएगा। सभी विभागों से कहा गया है कि ऐसे सभी पद संबंधित कैडर की रिक्तियों में स्पष्ट रूप से दर्शाए जाएं ताकि तबादला प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से पूरी हो सके।
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि जो कर्मचारी किसी पद का सीडीसी संभाल रहे हैं वे ट्रांसफर ड्राइव में भाग ले सकेंगे लेकिन केवल अपने मूल या स्थायी कैडर में ही आवेदन कर पाएंगे। इसके लिए उन्हें अन्य निर्धारित शर्तों को भी पूरा करना होगा।
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अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने मॉडल ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी (एमओटीपी) के तहत आने वाले कैडरों में करंट ड्यूटी चार्ज (सीडीसी) से जुड़े पदों को लेकर महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। मानव संसाधन विभाग ने सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों व बोर्ड-निगमों को निर्देश दिए हैं कि इन पदों को मोस्ट अर्जेंट श्रेणी में शामिल किया जाए।
निर्देशों के अनुसार जो पद इस समय किसी कर्मचारी के पास करंट ड्यूटी चार्ज (सीडीसी) के रूप में हैं उन्हें ट्रांसफर ड्राइव के लिए रिक्त माना जाएगा। सभी विभागों से कहा गया है कि ऐसे सभी पद संबंधित कैडर की रिक्तियों में स्पष्ट रूप से दर्शाए जाएं ताकि तबादला प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से पूरी हो सके।
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सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि जो कर्मचारी किसी पद का सीडीसी संभाल रहे हैं वे ट्रांसफर ड्राइव में भाग ले सकेंगे लेकिन केवल अपने मूल या स्थायी कैडर में ही आवेदन कर पाएंगे। इसके लिए उन्हें अन्य निर्धारित शर्तों को भी पूरा करना होगा।