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Chandigarh-Haryana News: ट्रांसफर नीति में बदलाव से ग्राम सचिवों में नाराजगी
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चंडीगढ़। पंचायती राज विभाग में स्थानांतरण नीति को लेकर ग्राम सचिवों ने कड़ी नाराजगी जताई है। ग्राम सचिव वेलफेयर एसोसिएशन हरियाणा ने कड़ी आपत्ति जताई है कि स्थान्नांतरण नीति में बदलाव से सभी सचिवों को लाभ नहीं होगा।
अब ब्लाॅक में 5 वर्षों से अधिक समय से रहने वाले ग्राम सचिव ही स्थान्नांतरण के लिए आवेदन की श्रेणी में आ सकेंगे। सरकार से मांग की है कि नियमों में बदलाव करके सभी ग्राम सचिवों को स्थान्नांतरण का लाभ दिया जाए।
ग्राम सचिव वेलफेयर एसोसिएशन हरियाणा प्रदेश उपाध्यक्ष नरेंद्र सिंह ने बताया कि जल्द ही पूरी समस्या से सरकार को अवगत कराएंगे। प्रदेश उपाध्यक्ष नरेंद्र के मुताबिक, वर्तमान में करीब 4200 ग्राम सचिव प्रदेश में कार्यरत हैं। पहले 1100 ग्राम सचिव थे और 2024 में करीब 3200-3300 नए ग्राम सचिव और तैनात हो गए।
अब नए नियमों के अनुसार, खंड में 5 वर्ष से तैनात ही ग्राम सचिवों को लाभ मिलेगा।
इससे पहले 2019 में जब स्थान्नांतरण हुए थे तो उस दाैरान सभी ग्राम सचिवों को स्थान्नांतरण की प्रक्रिया में शामिल किया गया था। 27 फरवरी तक एचआरएमएस पर ब्योरा अपडेट करा सकते हैं। ब्यूरो
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अब ब्लाॅक में 5 वर्षों से अधिक समय से रहने वाले ग्राम सचिव ही स्थान्नांतरण के लिए आवेदन की श्रेणी में आ सकेंगे। सरकार से मांग की है कि नियमों में बदलाव करके सभी ग्राम सचिवों को स्थान्नांतरण का लाभ दिया जाए।
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ग्राम सचिव वेलफेयर एसोसिएशन हरियाणा प्रदेश उपाध्यक्ष नरेंद्र सिंह ने बताया कि जल्द ही पूरी समस्या से सरकार को अवगत कराएंगे। प्रदेश उपाध्यक्ष नरेंद्र के मुताबिक, वर्तमान में करीब 4200 ग्राम सचिव प्रदेश में कार्यरत हैं। पहले 1100 ग्राम सचिव थे और 2024 में करीब 3200-3300 नए ग्राम सचिव और तैनात हो गए।
अब नए नियमों के अनुसार, खंड में 5 वर्ष से तैनात ही ग्राम सचिवों को लाभ मिलेगा।
इससे पहले 2019 में जब स्थान्नांतरण हुए थे तो उस दाैरान सभी ग्राम सचिवों को स्थान्नांतरण की प्रक्रिया में शामिल किया गया था। 27 फरवरी तक एचआरएमएस पर ब्योरा अपडेट करा सकते हैं। ब्यूरो