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Chandigarh-Haryana News: कर्मचारी चयन आयोग को 10 तक भेजी जाएंगी ग्रुप-सी पदों को लेकर मांग
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-क्लर्क के रिक्त पदों पर ग्रुप-डी कर्मचारियों के प्रमोशन का मामला है विचाराधीन, नई मांग पर रोक
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को सीधी भर्ती कोटे के तहत ग्रुप-सी पदों की मांग (रिक्विजिशन) भेजने की अंतिम तिथि को 10 नवंबर से बढ़ाकर 10 दिसंबर कर दिया है। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, मंडलायुक्तों, उपायुक्तों, सभी बोर्डों व निगमों के प्रबंध निदेशकों, मुख्य प्रशासकों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को इस संबंध में नए निर्देश जारी किए गए हैं। नए निर्देशों के अनुसार, अब पूर्व निर्देशों के आंशिक संशोधन के तौर पर जारी किए गए हैं। इसके अलावा, सरकार ने लिपिक के पदों के लिए फिलहाल हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को कोई मांग न भेजने का भी निर्णय लिया है क्योंकि निकट भविष्य में लिपिक के रिक्त पदों को कॉमन काडर के ग्रुप-डी कर्मचारियों से भरने का का मामला अभी विचाराधीन है। इसलिए जिन विभागों, बोर्डों और निगमों द्वारा पहले ही लिपिक पदों की मांग आयोग को भेजी जा चुकी हैं, उन्हें तत्काल प्रभाव से वापस लेने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही आयोग को भी ऐसी मांग पर आगे कोई कार्रवाई न करने के लिए कहा गया है।
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अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को सीधी भर्ती कोटे के तहत ग्रुप-सी पदों की मांग (रिक्विजिशन) भेजने की अंतिम तिथि को 10 नवंबर से बढ़ाकर 10 दिसंबर कर दिया है। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, मंडलायुक्तों, उपायुक्तों, सभी बोर्डों व निगमों के प्रबंध निदेशकों, मुख्य प्रशासकों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को इस संबंध में नए निर्देश जारी किए गए हैं। नए निर्देशों के अनुसार, अब पूर्व निर्देशों के आंशिक संशोधन के तौर पर जारी किए गए हैं। इसके अलावा, सरकार ने लिपिक के पदों के लिए फिलहाल हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को कोई मांग न भेजने का भी निर्णय लिया है क्योंकि निकट भविष्य में लिपिक के रिक्त पदों को कॉमन काडर के ग्रुप-डी कर्मचारियों से भरने का का मामला अभी विचाराधीन है। इसलिए जिन विभागों, बोर्डों और निगमों द्वारा पहले ही लिपिक पदों की मांग आयोग को भेजी जा चुकी हैं, उन्हें तत्काल प्रभाव से वापस लेने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही आयोग को भी ऐसी मांग पर आगे कोई कार्रवाई न करने के लिए कहा गया है।