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Haryana: दुकानों को समय की पाबंदी से राहत, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पर छूट; काम के घंटे और सुरक्षा नियम सख्त

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: Nivedita Updated Tue, 31 Mar 2026 12:07 PM IST
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सार

सरकार ने कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए कुछ शर्तें भी तय की हैं। किसी भी कर्मचारी से सप्ताह में 48 घंटे और दिन में 10 घंटे से ज्यादा काम नहीं लिया जा सकेगा, जबकि आराम सहित कुल कार्य अवधि 12 घंटे से अधिक नहीं होगी।

Haryana Shops Granted Relief from Time Restrictions, Exemption from Online Registration
सीएम नायब सैनी - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार

हरियाणा सरकार के श्रम विभाग ने दुकानों और व्यावसायिक संस्थानों को बड़ी राहत देते हुए काम के समय और साप्ताहिक अवकाश से जुड़ी पाबंदियों में छूट दे दी है। नए आदेश के अनुसार, जो संस्थान विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और सेल्फ सर्टिफिकेशन करेंगे, उन्हें खोलने-बंद करने के समय और साप्ताहिक छुट्टी के नियमों से छूट मिल जाएगी। 
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यह छूट हरियाणा शॉप्स एंड कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, 1958 की संबंधित धाराओं के तहत दी गई है और गजट में प्रकाशन के साथ ही लागू हो गई है। हालांकि, सरकार ने कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए कुछ शर्तें भी तय की हैं। किसी भी कर्मचारी से सप्ताह में 48 घंटे और दिन में 10 घंटे से ज्यादा काम नहीं लिया जा सकेगा, जबकि आराम सहित कुल कार्य अवधि 12 घंटे से अधिक नहीं होगी। हर 6 घंटे के बाद कम से कम आधे घंटे का विश्राम देना अनिवार्य रहेगा और ओवरटाइम करने पर दोगुना वेतन देना होगा। इसके अलावा रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक महिला कर्मचारियों को काम पर रखने के लिए अलग से ऑनलाइन अनुमति लेनी होगी। सभी संस्थानों को श्रम कानूनों का पालन करना जरूरी होगा और इस आदेश की प्रति अपने प्रतिष्ठान में प्रमुख स्थान पर लगानी होगी। सरकार का मानना है कि इस फैसले से व्यापार को सुविधा मिलेगी और कर्मचारियों के अधिकार भी सुरक्षित रहेंगे।
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काम के घंटे तय, ओवरटाइम का डबल भुगतान जरूरी 

किसी भी कर्मचारी से सप्ताह में 48 घंटे और दिन में 10 घंटे से ज्यादा काम नहीं लिया जा सकेगा
आराम के समय सहित कुल कार्य अवधि 12 घंटे प्रतिदिन से अधिक नहीं होगी
हर 6 घंटे के काम के बाद कम से कम आधा घंटा विश्राम जरूरी होगा
ओवरटाइम करने पर दोगुना वेतन देना अनिवार्य होगा

महिला कर्मचारियों के लिए विशेष नियम 

रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक महिला कर्मचारियों को काम पर रखने के लिए संस्थानों को अलग से अनुमति लेनी होगी, जो ऑनलाइन और सेल्फ सर्टिफिकेशन के आधार पर दी जाएगी।
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