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Haryana: शैक्षणिक अंक और लिखित परीक्षा से बनेगी शिक्षकों की मेरिट, तीन साल तक रहेगी पात्रता
Wed, 05 Aug 2026 01:47 PM IST
Nivedita
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: Nivedita
Updated Wed, 05 Aug 2026 01:47 PM IST
सार
केवल स्क्रीनिंग परीक्षा पास करने से तैनाती नहीं मिलेगी। यदि सफल अभ्यर्थियों की संख्या रिक्त पदों से अधिक हुई तो पात्र शिक्षक तीन वर्ष तक पात्रता सूची में बने रहेंगे और रिक्तियां आने पर मेरिट के आधार पर तैनाती दी जाएगी।
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हरियाणा शिक्षा विभाग
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
हरियाणा के सरकारी मॉडल संस्कृति, पीएमश्री और मुख्यमंत्री उत्कृष्ट एवं प्रारंभिक अंग्रेजी (सीएमईईई) स्कूलों में शिक्षकों की तैनाती अब तय प्रक्रिया के तहत होगी। स्कूल शिक्षा विभाग ने बुधवार को स्क्रीनिंग प्रक्रिया के विस्तृत दिशा-निर्देश जारी कर दिए।
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अंतिम चयन शैक्षणिक योग्यता और लिखित स्क्रीनिंग परीक्षा के अंकों के आधार पर तैयार मेरिट से किया जाएगा। यह व्यवस्था नियमित और अतिथि दोनों तरह के शिक्षकों तथा स्कूल मुखियाओं पर लागू होगी। आवेदन के लिए शिक्षक की आयु निर्धारित तिथि पर 55 वर्ष से कम होनी चाहिए।
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नई व्यवस्था के अनुसार स्क्रीनिंग प्रक्रिया कुल 100 अंकों की होगी। टीजीटी, पीजीटी, मुख्याध्यापक, प्राचार्य और भाषा अध्यापकों के लिए 40 अंक शैक्षणिक योग्यता तथा 60 अंक लिखित परीक्षा के होंगे। वहीं प्राथमिक शिक्षकों, मुख्य शिक्षकों और सीएंडवी (ड्राइंग व पीटीआई) के लिए 30 अंक शैक्षणिक योग्यता और 70 अंक लिखित परीक्षा के तय किए गए हैं। दोनों के अंकों को जोड़कर अंतिम मेरिट तैयार होगी। भाषा विषयों की परीक्षा उसी भाषा में होगी।
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विभाग ने यह भी साफ किया है कि केवल स्क्रीनिंग परीक्षा पास करने से तैनाती नहीं मिलेगी। यदि सफल अभ्यर्थियों की संख्या रिक्त पदों से अधिक हुई तो पात्र शिक्षक तीन वर्ष तक पात्रता सूची में बने रहेंगे और रिक्तियां आने पर मेरिट के आधार पर तैनाती दी जाएगी। स्थानांतरण प्रक्रिया में शामिल होना भी शिक्षक की इच्छा पर निर्भर होगा। आवेदन करने वाले शिक्षक को कम से कम तीन स्कूलों का विकल्प देना होगा।
जून 2025 में स्क्रीनिंग परीक्षा पास कर चुके शिक्षक अब मॉडल संस्कृति और पीएम श्री स्कूलों के साथ-साथ नए सीएमईईई स्कूलों में भी आवेदन कर सकेंगे। वहीं पहले से मॉडल संस्कृति या पीएम श्री स्कूलों में तैनात शिक्षक भी बिना दोबारा स्क्रीनिंग दिए सीएमईईई स्कूलों के लिए विकल्प भर सकेंगे।
विभाग ने जिला संवर्ग और मेवात संवर्ग के शिक्षकों के लिए अलग नियम भी बनाए हैं। जिला संवर्ग के प्राथमिक और ड्राइंग तथा पीटीआई शिक्षक अपने स्थायी जिले से बाहर स्कूल नहीं चुन सकेंगे। मेवात संवर्ग के शिक्षक हरियाणा के दूसरे जिलों में तैनाती नहीं ले सकेंगे, जबकि दूसरे जिलों के शिक्षक मेवात के रिक्त पदों के लिए आवेदन कर सकेंगे। स्क्रीनिंग परीक्षा की वैधता तीन वर्ष होगी। इसके बाद तैनाती नहीं मिलने या पदोन्नति होने पर शिक्षक को दोबारा परीक्षा देनी होगी।