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Chandigarh-Haryana News: हरियाणा में कामगारों का न्यूनतम वेतन बढ़ा, 1 अप्रैल से नई दरें लागू

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- अलग-अलग श्रेणी के हिसाब से तय हुआ वेतन, अधिसूचना जारी
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अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। राज्य सरकार ने श्रमिकों का न्यूनतम वेतन बढ़ा दिया है। नई दरें 1 अप्रैल 2026 से लागू हो गई हैं। नई दरों के मुताबिक अकुशल श्रमिक को अब करीब 15,220 रुपये महीना (585 रुपये रोज) मिलेंगे। अर्ध-कुशल को 16,780 रुपये महीना (645 रुपये रोज) तय किए गए हैं। वीरवार को इसकी अधिसूचना जारी की गई।


कुशल श्रमिकों का वेतन 18,500 रुपये महीना (711 रुपये रोज) रखा गया है। सबसे ज्यादा फायदा उच्च कुशल कर्मियों को होगा। उन्हें अब 19,425 रुपये महीना (747 रुपये रोज) मिलेंगे। ये दरें सभी तरह के कार्यों और संस्थानों पर लागू होंगी।
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समान वेतन और नियम सख्त, ठेकेदार भी जिम्मेदार
सरकार ने साफ किया है कि पुरुष और महिला कामगारों को समान काम के लिए बराबर वेतन मिलेगा। अगर कोई कर्मचारी ठेकेदार के माध्यम से काम करता है तो उसके वेतन की जिम्मेदारी मुख्य मालिक की भी होगी। इसके अलावा किसी भी कर्मचारी से तय न्यूनतम वेतन से कम पर काम नहीं कराया जाएगा। ट्रेनी को भी कम से कम 75 फीसदी वेतन देना जरूरी है। रोजाना वेतन की गणना 26 दिनों के हिसाब से होगी।
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