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Hindi News ›   Haryana ›   Chandigarh-Haryana News ›   No more than 10 hours of work per day, with a 48-hour work week limit.

Chandigarh-Haryana News: एक दिन में 10 घंटे से अधिक काम नहीं, सप्ताह में 48 घंटे की सीमा तय

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- हर 6 घंटे बाद आधा घंटा आराम जरूरी, ओवरटाइम पर दोगुना वेतन अनिवार्य
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अमर उजाला ब्यूरो

चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने कर्मचारियों के कार्य घंटे और सुरक्षा को लेकर सख्त नियम लागू कर दिए हैं। श्रम विभाग द्वारा जारी नई अधिसूचना के अनुसार किसी भी कर्मचारी से प्रतिदिन 10 घंटे और सप्ताह में 48 घंटे से अधिक काम नहीं लिया जा सकेगा।

नए नियमों में महिला कर्मचारियों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक महिलाओं से काम लेने के लिए संस्थानों को अलग से अनुमति लेनी होगी। यह अनुमति ऑनलाइन और सेल्फ सर्टिफिकेशन के आधार पर दी जाएगी। आराम के समय सहित किसी भी कर्मचारी की कुल कार्य अवधि 12 घंटे प्रतिदिन से अधिक नहीं होगी। साथ ही, हर 6 घंटे के काम के बाद कम से कम आधे घंटे का विश्राम देना अनिवार्य किया गया है। यदि किसी कर्मचारी से ओवरटाइम कराया जाता है तो उसे सामान्य वेतन के मुकाबले दोगुना भुगतान करना होगा। इसके अलावा सभी श्रम कानूनों का पालन करना अनिवार्य रहेगा।
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सरकार ने दुकानों और व्यावसायिक संस्थानों को खोलने और बंद करने के तय समय तथा साप्ताहिक अवकाश (क्लोज डे) की अनिवार्यता से छूट दे दी है। अब ऑनलाइन पंजीकरण और सेल्फ सर्टिफिकेशन वाले संस्थान अपनी सुविधा अनुसार कार्य समय निर्धारित कर सकेंगे, हालांकि कर्मचारियों के कार्य घंटे और अन्य श्रम कानून पहले की तरह लागू रहेंगे।
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